कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation-ESIC) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है और दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं. श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने एक बयान में कहा कि अब ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana-ABVKY) के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी. इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा.
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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक किया गया
ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था. इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई. सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिको को राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला किया.
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बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के बीच अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को हर महीने बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ वितरित करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे. श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा था ईएसआईसी ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हु अपने सभी क्षेत्रों और उप-क्षेत्र प्रमुखों को हर महीने बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.