Coronavirus (Covid-19): बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority-IRDAI) ने जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance Policy) के नवीनीकरण को लेकर छूट अवधि 31 मई तक के लिये बढ़ा दी है. यह राहत उन पॉलिसी के लिये है जिनका प्रीमियम भुगतान मार्च में होना था. लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) की अवधि बढ़ाये जाने के बाद इरडा ने यह कदम उठाया है.
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कोरोना महामारी को देखते हुए उठाया कदम: इरडा
बता दें कि इससे पहले, इरडा ने 23 मार्च और 4 अप्रैल को उन बीमा पॉलिसी को प्रीमियम भुगतान में 30 दिन की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की थी जिनका प्रीमियम भुगतान मार्च और अप्रैल में होना था. इरडा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) की रोकथाम के लिये जारी बंद को देखते हुए बीमा पॉलिसीधारकों (Insurance Policy Holders) को राहत देने के इरादे से यह कदम उठाया गया. अब ‘लॉकडाउन’ को बढ़ाकर 17 मई 2020 कर दिया गया है. इसको देखते हुए बीमा नियामक ने सभी जीवन बीमा पॉलिसी के मामले में प्रीमियम भुगतान 31 मई तक करने की छूट दी है. यह व्यवस्था उन पॉलिसी के लिये है जिनका प्रीमियम भुगतान मार्च में ही किया जाना था.
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इरडा ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी बंद की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और इस संबंध में मिले अनुरोध को देखने के बाद मार्च में भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम वाली सभी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण अब 31 मई 2020 तक कराया जा सकेगा. बीमा नियामक ने कहा कि सभी पॉलिसीधारकों से आग्रह है कि वे सभी प्रीमियम का भुगतान छूट अवधि के दौरान कर दें ताकि पॉलिसी कवरेज को कायम रखा जा सके। इरडा ने सभी जीवन बीमा कंपनियों से प्रीमियम भुगतान ऑनलाइन स्वीकार करने की व्यवस्था भी करने को कहा है.