Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस (Coronavirus Epidemic) के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने जीवन बीमा कंपनियों (Life Insurance Companies) को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी जारी करने की अनुमति दे दी. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने एक परिपत्र जारी कर जीवन बीमा कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज को प्रकाशित कर बीमाधारक के पास भेजने के नियम से छूट प्रदान कर दी. हालांकि, यह छूट सशर्त दी गयी है.
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यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए होगी मान्य
इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी. विभिन्न बीमा कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद इरडा ने यह निर्णय किया है. कंपनियों को ई-पॉलिसी को देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा. साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी.
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यदि ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे वह भेजना होगा. इस बीच नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है.