इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ गई है. ऐसे में करदाताओं के बीच होड़ देखी जा रही है. करदाता टैक्स से बचने के लिए कई तरकीबें अपना रहे हैं. कुछ करदाता नकली किराया रसीदों का उपयोग करते हैं. इसलिए इस बार आयकर विभाग भी ऐसे करदाताओं पर नजर रख रहा है और उन लोगों की पहचान भी की जा रही है. बता दें कि वेतनभोगी करदाताओं को अपने मकान मालिक के पैन का खुलासा किए बिना एक लाख तक के किराए पर (धारा 10(13A के अनुसार)) कर छूट का दावा करने की अनुमति दी गई है.
इस खबर को भी पढ़ें- Income Tax Return भरने की डेडलाइन मिस करने पर जेब हो सकती है ढीली, जाना पड़ सकता है जेल
घालमेल करने वालो टैक्सपयर्स पर रखी जा रही है नजर
इस मामले को लेकर टैक्स2विन के सीईओ और सह-संस्थापक अभिषेक सोनी ने कहा, दुर्भाग्य से कुछ लोग इस प्रावधान का फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में करदाताओं को आयकर विभाग से नोटिस मिल रहे हैं. सोनी ने बताया कि आयकर विभाग में इसकी जांच करायी जा सकती है और गड़बड़ी पाये जाने पर नोटिस जारी किया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि अगर यह पाया जाता है कि किसी भी तरह की गलत जानकारी दी गई है, तो विभाग को आपकी आय पर लागू टैक्स का 200 तक जुर्माना लगाने का अधिकार है.
ITR फाइल करते समय सही दे जानकारी
सोनी ने बताया कि आईटीआर फाइल करते समय सभी जानकारी सही-सही देनी चाहिए. ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता दें. वहीं, एक लाख से अधिक के भुगतान पर मकान मालिक का पैन अवश्य बताना होगा. बिल भुगतान का रिकॉर्ड रखना होगा. करदाताओं को आमतौर पर अपने आयकर रिटर्न के गायब होने या देर से दाखिल होने, गलत तरीके से दाखिल करने, गलत कर रिफंड का दावा करने और कई अन्य कारणों से नोटिस मिलते हैं. आयकर विभाग द्वारा 143(1), 142(1), 139(1), 143(2), धारा 156, धारा 245 और धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया जाता है.
Source : News Nation Bureau