Advertisment

पढ़ाई पर हुए खर्च के लिए भी उठाया जा सकता है टैक्स छूट का फायदा, यहां जानिए सबकुछ

जानकारों का कहना है कि दो बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च के लिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है.

author-image
Dhirendra Kumar
New Update
एजुकेशन लोन (Education Loan)

एजुकेशन लोन (Education Loan)( Photo Credit : NewsNation)

Advertisment

केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्चों में इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत दिया जाता है. कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स से संबंधित कानूनों के जरिए शिक्षा के ऊपर होने वाले खर्च और निवेश के ऊपर टैक्स छूट का फायदा उठा सकता है. बच्चों के ट्यूशन फीस और एजुकेशन लोन (Education Loan) के ऊपर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. जानकारों का कहना है कि दो बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च के लिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आप किसी भी दो बच्चे के लिए टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं. टैक्स में छूट का फायदा सिर्फ फुल टाइम एजुकेशन के लिए उपलब्ध कराया गया है.

यह भी पढ़ें: 100 रुपये की मामूली रकम से कर सकते हैं SIP की शुरुआत

जानकारों का कहना है कि हालांकि इस टैक्स छूट के दायरे में निजी ट्यूशन, कोचिंग क्लास या फिर कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं आता है. टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए देश में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज या फिर अन्य शैक्षणिक संस्थान को फीस का पेमेंट होना चाहिए. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह टैक्स छूट सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही उपलब्ध है. डेवलपमेंट फीस आदि के लिए इस छूट का फायदा नहीं मिलता है. 

यह भी पढ़ें: LIC की इस स्कीम में एकमुश्त पैसा लगाएं और जिंदगीभर पेंशन पाएं

एजुकेशन लोन पर मिलता है ब्याज में टैक्स बेनिफिट
इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज पर आयकर में छूट मिलता है. इसके तहत अधिकतम रकम की कोई सीमा तय नहीं की गई है. आयकर में छूट के बाद एजुकेशन लोन की प्रभावी ब्याज दर काफी कम हो जाती है. मान लीजिए कि आपने 10 फीसदी ब्याज पर एजुकेशन लोन लिया है. साथ ही इनकम टैक्स के सबसे अधिक स्लैब में आप हैं तो इस तरह की आयकर छूट के बाद प्रभावी ब्याज दर कम हो जाती है. यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि एक बार एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट लेने के बाद सिर्फ आठ साल तक ही इसका लाभ उठाया जा सकता है. बता दें कि लोन की रकम घटने के साथ ही इनकम टैक्स का फायदा भी सीमित होता जाएगा.

HIGHLIGHTS

  • सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है
  • सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज पर आयकर में छूट मिलता है
government Income Tax central government education loan Tax Education Loan
Advertisment
Advertisment
Advertisment