कोविड संकट: EPFO ने अंशधारकों की मदद के लिए किया ये बड़ा ऐलान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO) ने अपने 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को ज्यादा को राहत देने के लिए पीएफ अकाउंट (PF Account) से दूसरी बार फंड निकालने की अनुमति दे दी है.

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Dhirendra Kumar
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Employees Provident Fund Organization-EPFO

Employees Provident Fund Organization-EPFO( Photo Credit : NewsNation)

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EPFO Latest News: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus-Covid-19) की दूसरी लहर के बीच रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाले निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO) ने अपने 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को ज्यादा को राहत देने के लिए पीएफ अकाउंट (PF Account) से दूसरी बार फंड निकालने की अनुमति दे दी है. बता दें कि पिछले साल 2020 की शुरुआत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मेंबर्स को कोरोना वायरस महामारी की वजह से उत्पन्न हुई आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड निकालने के लिए अनुमति दी थी. 

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अंशधारकों की मदद करने के लिए दूसरी बार कोविड -19 अग्रिम लेने की इजाजत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO की नई घोषणा के तहत 3 महीने का मूल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या सदस्यों के भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 फीसदी तक जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति सदस्यों को दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार ईपीएफओ ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अंशधारकों की मदद करने के लिए दूसरी बार कोविड -19 अग्रिम लेने की इजाजत दी है.

अंशधारकों को इस फंड को वापस करने की जरूरत नहीं होगी. बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में इस आशय का एक संशोधन भी किया गया था. संशोधन के तहत 3 महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (जो मूल वेतन के रूप में हो) की सीमा तक या EPF अकाउंट में सदस्य की कुल राशि के 75 फीसदी तक जो भी कम हो फंड को निकाला जा सकता है. इसके अलावा इस फंड को वापस करने की जरूरत नहीं है. कोई भी मेंबर कम फंड के लिए भी आवेदन कर सकता है.

HIGHLIGHTS

  • पिछले साल 2020 की शुरुआत में ईपीएफओ ने फंड निकालने के लिए अनुमति दी थी 
  • वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था
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