कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO): EPFO ने संगठित क्षेत्र (Organised Sector) के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, EPFO ने कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सृजित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा (Online Facility) शुरू करने की घोषणा की है. ईपीएफओ की इस सुविधा के जरिए कर्मचारी अब ऑनलाइन के जरिए खुद ही UAN हासिल कर सकेंगे. मौजूदा समय में UAN हासिल करने के लिए कर्मचारियों को नियोक्ता के जरिए अप्लाई करना जरूरी था. वहीं अब इस घोषणा के बाद ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट के जरिए इसे खुद ही बनाया जा सकेगा.
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65 लाख पेंशनभोगियों के लिए शुरू हुई ये सुविधा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है. इसके तहत पेंशनर्स भुगतान आदेश जैसे पेंशन से संबंधित दस्तावेज डिजिलॉकर (Digilocker) में डाउनलोड की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने EPFO के 67वें स्थापना दिवस पर इन सुविधाओं को शुरू करने का ऐलान किया. इस मौके पर उन्होंने ई-निरीक्षण को भी शुरू करने की घोषणा की है.
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बढ़ सकती है पेंशन पाने की समयसीमा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पेंशन के लिए उम्र की सीमा को बढ़ाकर 60 साल तक किया जा सकता है. मौजूदा समय में पेंशन पाने की उम्र 58 वर्ष है. मौजूदा नियमों के मुताबिक 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद नौकरीपेशा व्यक्ति पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. उम्र 58 वर्ष होने पर नौकरीपेशा व्यक्ति को मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है.
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EPF एक्ट 1952 में हो सकता है बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF एक्ट 1952 में बदलाव करने जा रहा है. दरअसल, दुनियाभर में पेंशन पाने वालों की उम्र अधिक है, यही वजह है कि यहां भी उम्र की सीमा को बढ़ाया जा रहा है. मौजूदा समय में दुनियाभर अधिकतर पेंशन फंड में पेंशन पाने की उम्र 65 साल तय है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर में EPFO सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है.
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EPFO सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की बैठक में अगर फैसला हो जाता है तो पेंशन फंड को 30,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी. इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों की सेवानिवृत्ति की उम्र भी 2 साल अधिक हो जाएगी. मौजूदा समय में नौकरीपेशा की सैलरी से कटने वाली वाला पैसा 2 अकाउंट में जमा होता है. पहला EPF और दूसरा पेंशन फंड यानि EPS. कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाले 12 फीसदी पैसे में से 3.67 फीसदी EPF और 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होता है.