EPFO: लॉकडाउन में प्रॉविडेंट फंड से पैसा निकालने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें, नहीं तो हो सकती है दिक्कत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO ईनॉमिनेशन की प्रक्रिया में नॉमिनी को जोड़ने के लिए अनिवार्य कर सकता है ऐसे में खाताधारकों को पैसा निकालने में परेशानी हो सकती है और उनका कोई भी क्लेम सेटल नहीं हो पाएगा.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
EPFO

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus-Covid-19) के प्रकोप के बीच EPFO ने कर्मचारियों को कुछ पैसा निकालने की छूट देने का निर्णय किया है. हालांकि अगर किसी कर्मचारी ने नॉमिनी को तय नहीं किया है तो उन्हें समस्या हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल ईपीएफओ ने इस सुविधा को शुरू किया था. पिछले साल से अबतक जिन कर्मचारियों ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो उन्हें परेशानी हो सकती है. इसके तहत कर्मचारियों को नॉमिनी के नाम का सेलेक्शन करना होगा.

यह भी पढ़ें: निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को मिलेगी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

नॉमिनी को जोड़ना अनिवार्य हो सकता है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO ईनॉमिनेशन की प्रक्रिया में नॉमिनी को जोड़ने के लिए अनिवार्य कर सकता है ऐसे में खाताधारकों को पैसा निकालने में परेशानी हो सकती है और उनका कोई भी क्लेम सेटल नहीं हो पाएगा. खाताधारकों को अब क्लेम से पहले ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ सकता है. बता दें कि खाताधारक घर बैठे ई नॉमिनेशन का फायदा उठा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ये कंपनी बंद करने जा रही है म्यूचुअल फंड की 6 स्कीम, निवेशकों पर क्या होगा असर, जानिए यहां

क्या होता है ई नॉमिनेशन
इस सुविधा के तहत नॉमिनी का नाम ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाता है. यह आधार नंबर से लिंक होता है. इसे सिर्फ अंशधारक ही खोल सकता है. अंशधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को फंड निकालने के लिए संबंध और मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा.

epfo covid-19 corona-virus coronavirus Coronavirus Lockdown Nominee Employee Provident Fund Organisation Providend Fund
Advertisment
Advertisment
Advertisment