GST Annual Returns: 30 नवंबर तक बढ़ी GST रिटर्न फाइल करने की तारीख

GST Annual Returns: वित्त मंत्रालय के मुताबिक कर दाताओं को रिटर्न फाइल करने में पेश आ रही तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसा किया गया है.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
GST Annual Returns: 30 नवंबर तक बढ़ी GST रिटर्न फाइल करने की तारीख

GST Annual Returns: 30 नवंबर तक तारीख बढ़ी

Advertisment

GST Annual Returns: वार्षिक माल एवं सेवाकर (GST) रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 3 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक कर दाताओं को रिटर्न फाइल करने में पेश आ रही तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसा किया गया है. बता दें कि पहले वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के मुताबिक आकलन वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9/ जीएसटीआर-9ए में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में समाधान विवरण दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP): सरकार के पैसे से शुरू करें अपना बिजनेस, पहले दिन से मिलेगा मुनाफा

एक सितंबर से कर माफी स्कीम
राजस्व विभाग के मुताबिक सेवा कर और उत्पाद शुल्क माफी योजना के तहत करदाता को दी जाने वाली राहत पर अधिकृत समिति 60 दिन में फैसला करेगी. सबका विश्वास-विरासत विवाद निपटान योजना, एक सितंबर 2019 से चार महीने के लिए परिचालन में आ जाएगी.

यह भी पढ़ें: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की इस सुविधा के जरिए घर बैठे मिलेगा पैसा, जानें कैसे

दरअसल, इस योजना का मकसद विरासत वाले सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामलों में कमी लाना है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने योजना के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) पर स्पष्टीकरण में कहा कि इसके तहत सभी मामलों में ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट दी जाएगी. साथ ही इसमें अभियोजन से भी छूट मिलेगी. (इनपुट पीटीआई)

finance-ministry New Delhi GST CBIC GST Return
Advertisment
Advertisment
Advertisment