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बनने लगेगा 4 घंटे में PAN Card, बदल गए 2 नियम

जिन लोगों के पास पैन कार्ड (PAN card) नहीं है और अचानक जरूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों को विभाग अब 4 घंटे में पैन कार्ड पैन कार्ड (PAN card) उपलब्‍ध कराने की योजना पर काम कर रहा है.

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vinay mishra
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इस तारीख को 20 करोड़ PAN कार्ड हो जाएंगे बेकार, कहीं इसमें आपका Card भी तो नहीं शामिल

PAN Card (फाइल फोटो)

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जिन लोगों के पास पैन कार्ड (PAN card) नहीं है और अचानक जरूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों को विभाग अब 4 घंटे में पैन कार्ड पैन कार्ड (PAN card) उपलब्‍ध कराने की योजना पर काम कर रहा है. इस बात की जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने देते हुए बताया है कि टैक्स डिपार्टमेंट 4 घंटे में पैन कार्ड (PAN card) उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है. वहीं दिसंबर से पैन कार्ड (PAN card) बनवाने के 2 नियम भी बदल गए हैं. इनको भी जानना जरूर है.

ये है पूरी जानकारी
सीबीडीटी (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्रा के अनुसार जल्दी ही 4 घंटे में ई-पैन कार्ड (e-PAN card) देने की सुविधा शुरू हो जाएगी. इसके लिए लोगों को आपना आधार का डिटेल देना होगा. इसके बाद 4 घंटे में ही ई-पैन कार्ड (e-PAN card) मिल जाएगा. अप्रैल 2017 में सीबीडीटी ने ई-पैन की सुविधा लॉन्च की थी. इसके तहत हर आवेदक को ई-मेल के जरिए पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में भेजी जाती है. आवेदक अपनी ई-मेल आईडी से पैन ई-पैन कार्ड (e-PAN card) को डाउनलोड कर इसका इस्‍तेमाल कर सकता है.

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जानें दिसंबर में क्‍या हुए दो बदलाव
पहला बदलाव : पिता का नाम देना नहीं रहा अनिवार्य
अभी तक पैन कार्ड (PAN card) एप्लीकेशन में पिता का नाम देना अनिवार्य था लेकिन अब ऐसा नहीं रहा. नए संशोधनों के तहत अब पैन कार्ड (PAN card) आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में अगर आवेदक केवल मां का नाम देना चाहे तो दे सकता है.

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दूसरा बदलाव : नॉन-इंडीविजुअल एंटिटीज के लिए यह नया नियम
वित्‍त मंत्रालय ने एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करने वाली नॉन-इंडीविजुएल एंटिटीज के लिए पैन कार्ड (PAN card) अनिवार्य कर दिया है. यह नियम भी लागू हो गया है. ऐसी एंटिटीज को अगले वित्त वर्ष की 31 मई तक पैन कार्ड (PAN card) के लिए आवेदन कर देना होगा. इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने वाली नॉन-इंडीविजुअल एंटिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, लेखक, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिन्सिपल ऑफिसर या ऑफिस बीयरर है या अन्य किसी भी तरह से ऐसी एंटिटीज की ओर से जिम्मेदार है और पैन कार्ड (PAN card) नहीं रखता है तो उसे भी अगले वित्त वर्ष की 31 मई तक पैन कार्ड (PAN card) के लिए अप्लाई करना जरूरी है.

Source : News Nation Bureau

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