अगर फंस गया है प्रॉविडेंट फंड (PF) का पैसा, तो इन तरीकों से मिल जाएगा वापस

प्रॉविडेंट फंड (PF) का पैसा वापस पाने लिए EPFO के ऑफिस जाकर या EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है. RTI के जरिए भी क्लेम की जानकारी हासिल की जा सकती है.

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Dhirendra Kumar
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अगर फंस गया है प्रॉविडेंट फंड (PF) का पैसा, तो इन तरीकों से मिल जाएगा वापस

प्रॉविडेंट फंड (PF)

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प्रॉविडेंट फंड (PF): अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी कारणवश नौकरी छूट जाती है. वहीं आपका प्रॉविडेंट फंड (PF) भी फंस गया है तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है. हमारी इस रिपोर्ट में कुछ तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है जिसके जरिए आप अपनी मेहनत का पैसा वापस पा सकते हैं.

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EPFO के ऑफिस जाकर रखें अपना पक्ष
EPFO ने सभी तरह के दावे के लिए 7 से 10 दिन की समयसीमा निर्धारित की है और इसी अवधि के दौरान दावे का निपटारा होना चाहिए. अगर इस दौरान दावे का निपटारा नहीं होता है तो EPFO ऑफिस जाकर संबंधित अधिकारी के सामने अपनी बात रखनी चाहिए.

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EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन करें शिकायत
प्रॉविडेंट फंड से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए EPFO का ऑनलाइन पोर्टल https://epfigms.gov.in भी है. इस पोर्टल के जरिए आप शिकायत कर सकते हैं. ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरीके से कर सकते शिकायत कर सकते हैं.

  • https://epfigms.gov.in वेबसाइट पर जाएं
  • होमपेज पर सबसे ऊपर बाएं की तरफ मौजूद Register Grievance पर क्लिक करना होगा
  • Register Grievance पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर PF Member पर क्लिक करना होगा
  • अगले पेज पर UAN नंबर और Security Code डालकर Get Details के बटन पर क्लिक करना होगा
  • अगले पेज पर UAN से संबंधित जानकारी आ जाएगी. अब Get OTP पर क्लिक कीजिए, OTP आने के बाद उसे दर्ज कीजिए
  • उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी

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RTI के जरिए जान सकते हैं अपना क्लेम
सूचना का अधिकार के तहत आप EPFO से अपने पीएस से जुड़ी जैसे क्लेम की प्रक्रिया, प्रक्रिया के रुकने आदि के बारे में RTI के जरिए जानकारी हासिल कर सकते हैं. ऑनलाइन RTI दाखिल करने लिए आपको https://rtionline.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा.

HIGHLIGHTS

  • EPFO ने सभी तरह के दावे के लिए 7 से 10 दिन की समयसीमा निर्धारित की है
  • EPFO के ऑनलाइन पोर्टल https://epfigms.gov.in पर सकते हैं शिकायत
  • सूचना का अधिकार (RTI) के जरिए भी हासिल कर सकते हैं जानकारी 
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