Advertisment

अभी तक रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है जल्द कर दें, नहीं तो लग जाएगी मोटी चपत

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए समयसीमा 31 जुलाई निर्धारित की थी. हालांकि इसे बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था.

author-image
Dhirendra Kumar
New Update
अभी तक रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है जल्द कर दें, नहीं तो लग जाएगी मोटी चपत

Income Tax Return-ITR( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return): अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो जल्द इसे फाइल कर दीजिए. दरअसल, देरी से आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी तारीख मार्च 2020 है. अगर इस महीने यानि दिसंबर अंत तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आयकरदाता 5 हजार रुपये का जुर्माना देकर अधिक जुर्माने से बच सकते हैं. वहीं 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर जुर्माना बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

31 अगस्त थी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख
बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए समयसीमा 31 जुलाई निर्धारित की थी. हालांकि इसे बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था. इस समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर उसे बिलेटेड आईटीआर माना जाएगा. नियमों के अनुसार उस रिटर्न के ऊपर आयकर दाताओं को जुर्माना देना होगा.

ITR फाइल करने की तारीख  जुर्माना
31 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 5,000 रुपये
1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक  10,000 रुपये

यह भी पढ़ें: क्या है गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF), इसमें निवेश करके कैसे मिलता है मुनाफा, जानें यहां

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 234F के अंतर्गत 31 दिसंबर 2019 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. 31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तिओं को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. मान लीजिए कि अगर आयकर दाता कुल आय सालाना 5 लाख रुपये है तो देरी से ITR दाखिल करने के लिए 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में प्याज का भाव लुढ़का, कई शहरों में अभी भी दाम 150 रुपये के ऊपर

हालांकि अगर किसी इंडिविजुअल की कुल आय टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं कर पाती है तो उस व्यक्ति को 31 अगस्त 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 तक ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं है. उसे किसी भी तरह को लेट फाइन नहीं देना होगा. हालांकि अगर कोई भी इंडीविजुअल को विदेशी संपत्ति से आय हो रही है और वह देरी से रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसे लेट रिटर्न फाइल करने के लिए जुर्माना देना होगा.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

Income Tax Return ITR Tax News Belated ITR Latest Tax News
Advertisment
Advertisment