टैक्स चोरी पर लगाम के लिए IT डिपार्टमेंट ने फॉर्म 16 में किए बड़े बदलाव

नए फॉर्म में विभिन्न टैक्स सेविंग योजना, टैक्स सेविंग उत्पाद में निवेश के संदर्भ में टैक्स कटौती, कर्मचारी द्वारा प्राप्त विभिन्न भत्ते के साथ अन्य स्रोत से प्राप्त आय के संदर्भ में अलग-अलग सूचना भी शामिल करनी होगी.

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Dhirendra Kumar
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टैक्स चोरी पर लगाम के लिए IT डिपार्टमेंट ने फॉर्म 16 में किए बड़े बदलाव

IT डिपार्टमेंट ने फार्म 16 में किए बदलाव

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT) ने TDS प्रमाणपत्र यानि फार्म 16 में संशोधन कर दिया है. नए प्रमाणपत्र में मकान से आय और अन्य नियोक्ताओं से प्राप्त पारितोषिक समेत विभिन्न बातों को जोड़ दिया गया है. नए फॉर्म में विभिन्न टैक्स सेविंग योजना, टैक्स सेविंग उत्पाद में निवेश के संदर्भ में टैक्स कटौती, कर्मचारी द्वारा प्राप्त विभिन्न भत्ते के साथ अन्य स्रोत से प्राप्त आय के संदर्भ में अलग-अलग सूचना भी शामिल करनी होगी. फार्म 16 एक प्रमाणपत्र है जिसे कंपनी जारी करती है. कर्मचारियों के TDS (स्रोत पर कर कटौती) का ब्यौरा होता है. इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है. फार्म 16 का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है.

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IT डिपोर्टमेंट की ओर से अधिसूचित संशोधित फार्म 12 मई 2019 को प्रभाव में आएगा. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न नए संशोधित फार्म 16 के आधार पर भरा जाएगा. अन्य बातों के अलावा संशोधित फार्म 16 में बचत खातों में जमा पर ब्याज के संदर्भ में कटौती का ब्यौरा और छूट एवं अधिभार भी शामिल किया जाएगा. आयकर विभाग पहले ही वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फार्म को अधिसूचित कर चुका है. वेतनभोगी वर्ग (जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती) उन्हें इस साल 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा. आयकर विभाग ने फार्म 24 क्यू को भी संशोधित किया है, इसे नियोक्ता भरकर कर विभाग को देते हैं.

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Source : News Nation Bureau

Income Tax TDS ITR IT Form-16 Tax deduction on source
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