आयकर विभाग (Income Tax Department) आधार (Aadhaar) नंबर का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को स्वत: स्थायी खाता संख्या (Pan) जारी कर देगा. यह दोनों डेटाबेस को जोड़ने की नई व्यवस्था का हिस्सा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है. इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी.
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1 सितंबर से लागू हो चुका है नियम
यह नियम एक सितंबर से प्रभावी हो गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि कर विभाग पैन संख्या आवंटित करने के लिए ‘आधार’ से व्यक्ति की अन्य जनांकिक जानकारी जुटा लेगा. सीबीडीटी, आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है. सीबीडीटी के चेयरमैन पी. सी. मोदी ने जुलाई में एक साक्षात्कार में कहा था कि विभाग खुद से उस व्यक्ति को एक नई पैन संख्या आवंटित कर देगा, जो रिटर्न दाखिल करते समय आधार का उपयोग करेगा. यह दोनों डेटाबेस को आपस में जोड़ने की नई व्यवस्था का हिस्सा है.
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लोगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी थी. अगर आपने 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन कार्ड (Pan) डीएक्टिवेट कर सकता है. आंकड़ों के मुताबिक देश में मौजूद 44 करोड़ पैन कार्ड में से करीब 20 करोड़ पैन अभी भी आधार से नहीं जुड़े हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 24 करोड़ पैन लिंक हो चुके हैं. (इनपुट पीटीआई)