Income Tax Filing: फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (Assessment Year 2022-23) के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई रखी गई है. टैक्सपेयर्स को डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल करना जरूरी है.अगर समय सीमा से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो आयकर विभाग द्वारा इसके लिए चार्जेस या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है. डेडलाइन आगे बढ़ाने को लेकर भी सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इस आर्टिकल में आपको ऑनलाइन तरीका बताने जा रहे हैं.
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ऐसे करें आईटीआर ऑनलाइन फाइल (How To File ITR Online)
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाना होगा
अब पैन नंबर की मदद से लॉग इन करना होगा.
पहली बार आईटीआर भर रहे हैं तो पहले खुद को रजिस्टर्ड करना होगा.
फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आयकर रिटर्न लिंक पर क्लिक करना होगा.
साल, फार्म नंबर, और फाइलिंग का टाइप सेलेक्ट करना होगा.
सबमिशन मोड के रूप में ऑनलाइन तैयार कर सबमिट करना होगा
सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद फार्म को भरना होगा.
फॉर्म भरने के बाद सत्यापन विकल्प को चुनना होगा.
दिए गए विकल्पों में से अपने अनुसार किसी एक का चयन करना होगा.
सबमिट पर क्लिक करना होगा और डाटा को वैरिफाई करना होगा.
इस तरह एंड में फॉर्म को सबमिट करना होगा.
HIGHLIGHTS
- आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है
- डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल करना जरूरी है
- डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना