देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों से आह्वान किया है. दरअसल, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने 'लकी कल के लिए लोकल' का नारा दिया है. उन्होंने लाल किले से अपने भाषण में व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने यहां आज नगद कल उधार का बोर्ड लगाते हैं लेकिन अब वे 'डिजिटल पेमेंट को हां, नकद को ना' का बोर्ड लगाना शुरू करें.
यह भी पढ़ें: नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi) की नीतियों की वजह से आई मंदी, विशेषज्ञों का दावा
गौरतलब है कि देश में मौजूदा समय में सरकार ने नगद में खरीद-फरोख्त के लिए एक सीमा तय कर रखी है और उसका उल्लंघन करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. आज की इस रिपोर्ट में हम आपसे नगद (Cash) लेनदेन के नियमों के बारे में जानकारी साझा करेंगे.
यह भी पढ़ें: अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बनाई ये खास योजना
घर में रखे कैश पर लग सकता है 137 फीसदी जुर्माना
जानकारों के मुताबिक फिलहाल घर में कैश रखने की सीमा निर्धारित नहीं है. हालांकि इसके सोर्स (Saurce) की जानकारी बताना बेहद जरूरी है. स्रोत की जानकारी नहीं बताने पर 137 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है. बता दें कि बैंक अकाउंट से कैश की निकासी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है. हालांकि 5 जुलाई 2019 को पेश हुए बजट में कैश निकासी पर टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की थी. बजट में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश की निकासी पर 2 फीसदी TDS की घोषणा की गई थी.
यह भी पढ़ें: Rupee Open Today 16 Aug: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़का, 9 पैसे गिरकर खुला भाव
50 हजार से ज्यादा जमा पर पैन नंबर देना जरूरी
बचत खाते में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड नंबर देना जरूरी है. वहीं नगद में पे-ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पर पे ऑर्डर-DD के मामले में पैन नंबर देना जरूरी होगा. 1 साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करने पर सालाना सूचना रिपोर्ट में नाम जाएगा. सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट के लिए इसकी लिमिट 50 लाख रुपये निर्धारित है. वहीं प्रापर्टी की बिक्री पर नगद में सिर्फ 20 हजार रुपये का लेन-देन किया जा सकता है. 20 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन पर 100 फीसदी का जुर्माना लगेगा.
यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने-चांदी में आज के कारोबार तेजी रहेगी या मंदी, जानिए एक्सपर्ट का नजरिया
नगद दान देने पर भी है लिमिट
2,000 रुपये नगद में दान देने पर 80G के तहत टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन इससे ज्यादा नगद में दान देने पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है. व्यक्ति निजी खर्च के लिए 2 लाख रुपये और बिजनेस के लिए 10 हजार रुपये तक की नगद की सीमा तय है. हालांकि अगर किसी व्यक्ति से आपने 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी की है तो आयकर विभाग के पास आपका नाम आएगा. विभाग आपसे स्रोत की जानकारी ले सकता है. सही जानकारी नहीं देने पर 78 फीसदी तक टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है. रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये तक नगद गिफ्ट के तौर पर ले सकते हैं. अन्य किसी से सिर्फ 50 हजार रुपये तक नगद बतौर गिफ्ट ले सकते हैं.