Income Tax Return Filing: फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (Assessment Year 2022-23) इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 तय की गई है. इसी के साथ अगर समय सीमा से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो आयकर विभाग द्वारा इसके लिए चार्जेस या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.नियमों के अनुसार आय प्राप्त कर रहे हर व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए ही लिखी जा रही है. दरअसल अभी तक टैक्सपेयर्स में आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को लेकर आशंका बनी हुई थी. माना जा रहा था कि बीते दो सालों की तरह इस साल भी आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ सकती है, हालांकि तारीख आगे बढ़ने को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है.
नहीं बढ़ेगी इस बार अंतिम तारीख आगे
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक अपने ट्विवर हैंडल पर आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को लेकर स्थिति साफ की है. ट्वीट के मुताबिक रेवेन्यू सेक्रेटरी की ओर से जानकारी दी गई है कि फिलहाल सरकार आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने के विचार में नहीं है. इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में एक ट्वीट के द्वारा जानकारी साझा की है कि 20 जुलाई, 2022 तक 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है. वहीं आयकर विभाग ने दूसरे टैक्सपेयर्स से भी समय रहते टैक्स फाइल करने की अपील की है.
बीते दो साल आईटीआर की डेडलाइन खिसकी थी आगे
पिछले दो सालों की बात करें तो एसेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने वालों को समय में कुछ रियायत मिली थी. कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 कर दी गई थी.
HIGHLIGHTS
- बीते दो साल आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन हुई थी एक्सटेंड
- इस साल भी कई टैक्सपेयर्स डेडलाइईन आगे बढ़ने के विचार में हैं