सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 किए जाने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी. अधिसूचना के मुताबिक व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. वहीं, जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनके लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 होगी.
नांगिया एंडरसन एलएलपी में सहायक संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि सरकार ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रपट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, लेकिन अभी इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि क्या यह छूट उन कॉरपोरेट करदाताओं के लिए भी उपलब्ध है जिनके कर का ऑडिट होता है. कोविड-19 के दौर में करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार मई के बाद से बार-बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे खिसका रही है. पहले सरकार ने इसे 31 जुलाई, फिर 30 नवंबर तक बढ़ाया था.
मोदी सरकार ने सबसे पहले मई में करदाताओं को दी थी राहत
वित्त मंत्रालय ने इसकी घोषणा की. मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है. इससे पहले सरकार ने मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 (FY 2019-20) के आईटीआर भरने की समय-सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDC) ने एक बयान में कहा कि जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिए समयसीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है.
इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किए जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं. सीबीडीटी का कहना है कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिए समयसीमा बढ़ाई गई है.
Source : Bhasha