सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 आकलन वर्ष (Assessment Year 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रिटर्न फाइल (ITR Filing Last Date) करने की समयसीमा को 1 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया है. पहले यह समयसीमा 30 नवंबर 2020 थी.
The date for furnishing of various audit reports under the Act, including tax audit report and report in respect of international/specified domestic transaction, has been extended to 31st December, 2020 (4/5)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 24, 2020
सरकार ने सबसे पहले मई में करदाताओं को दी थी राहत
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की. मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिये आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गयी है. सरकार ने इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 (FY 2019-20) के आईटीआर भरने की समय-सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है.
In view of constraints being faced by taxpayers due to COVID-19,CBDT further extends due dates for various compliances for FY 2019-20:
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 24, 2020
The due dt of furnishing Income Tax Returns(ITRs)for taxpayers whose accounts require to be audited has been extended to 31st, January,2021 (1/5) pic.twitter.com/cWWbXu80K9
इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं. सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिये समय-सीमा बढ़ायी गयी है.