Income Tax Saving: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख नजदीक है, इसके साथ ही कंपनियां अपने कर्मचारियों से निवेश घोषणापत्र (Investment Declaration) भी मांग रही हैं. इनकम टैक्स बचाने में सबसे ज्यादा परेशानी प्राइवेट नौकरी करने वालों को होती है. टैक्स बचाने के लिए ही नए रिजीम में किसी भी निवेश पर टैक्स छूट नहीं मिलती. यानी जैसे ही आपकी सैलरी 7.50 लाख रुपये सालाना के पार जाती है. आपका टैक्स कटना शुरू हो जाता है. ऐसे में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसके तहत आप 10 लाख रुपये सालाना की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं.
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दरअसल, नए रिजीम के तहत कुछ चीजों को लेकर अब भी टैक्स छूट मिलती है. इसमें ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और ऑफिस के काम के किसी अलाउंस पर टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है. आज हम आपको ऐसे ही एक अलाउंस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं. ये अकाउंस प्राइवेट कंपनियों में मिलते हैं जिससे आप अपना टैक्स क्लेम कर सकते हैं.
ऐसे मिलेगी टैक्स छूट
बता दें कि आयकर टैक्स कानून में ऑफिस के खर्चों के लिए मिले अलाउंस को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. इसमें ईंधन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड के अलाउंस आदि शामिल हैं. वर्क फ्रॉम होम बंद होने के बाद कंपनियां अब ब्रॉडबैंड अलाउंस तो शायद नहीं दे रहीं. लेकिन ऑफिस आने-जाने के लिए फ्यूल यानी तेल का अलाउंस देती हैं. अगर आप कार या बाइक का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसे अलाउंस के लिए क्लेम कर सकते हैं.
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कैसे क्लेम करें फ्यूल अलाउंस
बता दें कि अधिकतर प्राइवेट और एमएनसी में कर्मचारियों की सैलरी में एक पार्ट फ्यूल रीइंबर्शमेंट का भी होता है. जिसके लिए आप अपने एचआर से बात कर सकते हैं. शायद कंपनी में ऐसी पॉलिसी हो जिससे आपका एचआर सैलरी को रिवाइज कर देगा. इसके साथ ही उसका एक मोटा हिस्सा फ्यूल अलाउंस में डाल देगा. इस पूरी रकम पर आपको टैक्स छूट मिल जाएगी. इसके साथ ही टीडीएस कटना भी बंद हो जाएगा.
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जानें कितनी मिल सकती है छूट
सभी कंपनियों के अपने नियम और लिमिट होती है. हालांकि, कार से आने जाने वाले कर्मचारियों को 20 हजार रुपये तक का फ्यूल एक्सपेंस के नाम पर मिल सकता है. यानी एक साल में 2.40 लाख रुपये तक दिखाया जा सकता है. यानी आपकी सैलरी सालाना 10 लाख रुपये के आसपास है तो जैसे ही ये पैसा उसमें से घटना पर सैलरी 7.50 लाख रुपये से नीचे आ जाती है. जिससे आप नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे.
Source : News Nation Bureau