इनकम टैक्स (Income Tax) का आया सीजन, जान लीजिए क्या है मौजूदा टैक्स स्लैब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट (Budget) पेश करेंगी. जानकार पूर्ण बजट में आयकर दाताओं (Tax Payers) को टैक्स छूट मिलने की संभावना जता रहे हैं.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
इनकम टैक्स (Income Tax) का आया सीजन, जान लीजिए क्या है मौजूदा टैक्स स्लैब

Income Tax Slab Rate 2019

Advertisment

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट (Budget) पेश करेंगी. जानकार पूर्ण बजट में आयकर दाताओं (Tax Payers) को छूट मिलने की संभावना जता रहे हैं. वहीं दूसरी ओर वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई इनकम के लिए आयकर रिटर्न (Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 है. व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और जिनके खातों की ऑडिट की जरूरत नहीं है वे 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Income Tax Return (ITR): 31 जुलाई तक फाइल कर दें रिटर्न, नहीं तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

टैक्स स्लैब को लेकर बनी रहती है चर्चा
बजट और आयकर रिटर्न दोनों ही मामलों में आम लोगों में टैक्स स्लैब को लेकर चर्चा बनी रहती है. इस बार कितना टैक्स देना है और बजट में इस बार टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हो रहा है, इस पर हमेशा जानकारी की अपेक्षा रहती है. हमारी इस रिपोर्ट में मौजूदा टैक्स स्लैब पर चर्चा करेंगे.

बता दें कि फरवरी में वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में 5 लाख तक की कमाई वालों को टैक्स से छूट दी थी. दरअसल सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई थी. टैक्स छूट 2,500 रुपये से बढ़कर 12,500 रुपये कर दी गई. जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक है उन्हें इसका लाभ मिलता है.

यह भी पढ़ें: टीडीएस (TDS) कट गया है, तो परेशान ना हों, चेक करने के लिए ये है पूरा प्रोसेस

सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन

  • सेक्शन 16(ia) के तहत बढ़ी थी स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये

यह भी पढ़ें: आयकर जमा करते समय होने वाली वो 7 गलतियां जिनके बारे में पता होना चाहिए

क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन - What Is Standard deduction

  • स्टैंडर्ड डिडक्शन एक मुश्त रकम को कहा जाता है
  • इस रकम को सैलरी में से घटाया जाता है
  • रकम घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम की गणना की जाती है

यह भी पढ़ें: नौकरी पेशा करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर, फॉर्म-16 में हुआ बदलाव, जानें क्या होगा असर

मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब रेट 2019 - Income Tax Slab Rate 2019

टैक्स की दर  सामान्य नागरिक वरिष्ठ नागरिक अति वरिष्ठ नागरिक 
(60 वर्ष से ऊपर)   (80 वर्ष से ऊपर)
0 फीसदी 2.5 लाख रुपये   3 लाख रुपये   5 लाख रुपये
5 फीसदी 2.5-5 लाख रुपये 3.5-5 लाख रुपये  NIL
20 फीसदी  5-10 लाख रुपये  5-10 लाख रुपये  5-10 लाख रुपये
30 फीसदी  10 लाख रुपये  10 लाख रुपये   10 लाख रुपये 

यह भी पढ़ें: वित्त मंत्रालय में 'लक्ष्मी' का प्रवेश, जीएसटी संग्रह मई में 1 लाख करोड़ के पार

आयकर की गणना में अतिरिक्त चार्ज

    • आयकर पर 4 फीसदी एजुकेशन और हेल्थ सेस अतिरिक्त
    • 50 लाख रुपये से ऊपर की कमाई पर 10 फीसदी सरचार्ज
    • 1 करोड़ रुपये से ऊपर की कमाई पर 15 फीसदी सरचार्ज

HIGHLIGHTS

  • आयकर रिटर्न (Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट (Budget) पेश करेंगी
  • सेक्शन 16(ia) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये
Income Tax latest-news business news in hindi Income Tax Department Income Tax Return ITR CBDT headlines IT Return Tax Slab Assessment Year 2019 20 Form-16 budget 2019 Sahaj
Advertisment
Advertisment
Advertisment