Coronavirus (Covid-19): भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने जीवन और साधारण बीमा कंपनियों को अपने संभावित ग्राहकों की वीडियो आधारित KYC (अपने ग्राहक को जानिये) करने की अनुमति दे दी हैय इस कदम से बीमा कंपनी के अधिकारी कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में ग्राहकों की केवाईसी अनिवार्यता को ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे. इरडा ने कहा है कि वीडियो आधारित प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मंचों के माध्यम से केवाईसी की प्रक्रिया को सुगम तथा उपभोक्ता अनुकूल बनाना है.
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ऑनलाइन या वीडियो के जरिए हो सकती है KYC
नियामक ने कहा कि बीमा कंपनियां ऐप विकसित कर केवाईसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन या वीडियो के जरिए कर सकती हैं. इरडा ने कहा कि वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (वीबीआईपी) के जरिये खोले जाने वाले सभी खातों या अन्य सेवाओं को बीमा कंपनी को समुचित सत्यापन के बाद ही शुरू करना होगा, जिससे इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे. इसके अलावा बीमा कंपनियों को तय नियमों के तहत सॉफ्टवेयर और सुरक्षा ऑडिट करना होगा तथा वीबीआईपी ऐप को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जांच करनी होगी.
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बीमा कंपनी की होगी सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी
इरडा ने कहा कि बीमा कंपनियों को इस प्रणाली को मजबूत करने और सूचनाओं की गोपनीयता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों मसलन कृत्रिम मेधा (एआई) और चेहरे का मिलान करने वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए. नियामक ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी.