कार और दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 16 जून से महंगा होने जा रहा है. बीमा नियामक इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) ने इंश्योरेंस प्रीमियम में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है.
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क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस - What Is Third Pirty Insurance
मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सभी मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना जरूरी है. इसके तहत में इंश्योरेंस कराने वाला ग्राहक पहली पार्टी कहा जाता है. इंश्योरेंस कंपनी दूसरी पार्टी होती है. इसके अलावा जिस व्यक्ति को इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति से नुकसान पहुंचता है वह तीसरी पार्टी होती है. बता दें कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत तीसरी पार्टी नुकसान के लिए दावा करती है. कहने का मतलब है ये है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके वाहन से दूसरे लोग और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान को कवर करती है.
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किन गाड़ियों पर कितना प्रीमियम बढ़ा
- 1,000 CC से कम क्षमता वाली छोटी कारों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 12 फीसदी की बढ़ोतरी. इन कारों का प्रीमियम 1,850 से बढ़कर 2,072 रुपये हो जाएगा
- 1,000-1,500 CC के वाहनों का बीमा प्रीमियम 12.5 फीसदी बढ़कर 3,221 रुपये हो गया है
- 1,500 CC से ऊपर की कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया है. 7,890 रुपये प्रीमियम स्थिर
- 75 CC से कम के टू-व्हीलर के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम 12.88 फीसदी बढ़कर 482 रुपये हो गया.
- 75 से 150 CC दोपहिया वाहन के लिए प्रीमियम 752 रुपये हो गया है
- 150-350 CC क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए प्रीमियम 985 रुपये से 21.11 फीसदी बढ़कर 1,193 रुपये हो जाएगा
- 355 CC से ज्यादा के दोपहिया वाहन (सुपर बाइक) के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है
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निजी, सार्वजनिक वाहनों के इंश्योरेंस में भी बढ़ोतरी
इरडा (IRDA) ने माल ढुलाई करने वाले निजी और सार्वजनिक वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है. हालांकि ई-रिक्शा के मामले में दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. गौरतलब है कि सामान्तया पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों में 1 अप्रैल से संशोधन होता है, लेकिन इस बार 2019-20 के लिए नई दरें 16 जून से लागू होंगी.
HIGHLIGHTS
- IRDA ने कार, दोपहिया वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी की
- मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सभी मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लेना जरूरी
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों में 1 अप्रैल से संशोधन होता है, लेकिन इस बार नई दरें 16 जून से लागू होंगी