पिछले साल ही सरकार ने सिम कार्ड और स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को जहां खत्म कर दिया वहीं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है. सरकार ने इस संबंध में पहले ही साफ कर दिया है. आपको बता दें कि रिटर्न फाइल करते समय इसमें सुविधा भी होती है. वहीं अगर आपने अभी तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो बता दें इसका तरीका बहुत ही आसान है. इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है. इनकम टैक्स फॉर्म के साथ आधार नंबर जोड़ने का विकल्प पिछले कुछ सालों से मौज़ूद रहा है, लेकिन अब यह अनिवार्य किया गया है.
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- अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो उसे सबसे पहले Register Here पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपने पैन का पूरा ब्योरा देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड क्रिएट करना होगा. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा.
- यदि आपका पहले से अकाउंट बना है तब सिर्फ Login here पर क्लिक करें.
- आयकर विभाग की साइट पर यूज़रआईडी में पैन नंबर डालना होता है. इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालना होगा. आखिर में Login पर क्लिक करें.
- इसके बाद एक पॉप अप विंडो सामने आता है जिसमें आधार नंबर को लिंक करने के लिए कहा जाता है. इसके बाद आधार नंबर डालना होगा और फिर कैपचा कोड जैसा दिया गया है उसे डालना होगा. अंत में Link now पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आप आसानी से पैन के साथ आधार नंबर को जोड़ सकते हैं. लेकिन अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबराएं नहीं. अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक किया जा सकता है. इसके लिए वेबसाइट के मेन मेन्यू में नज़र आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना होगा. इसके बाद Link Aadhaar वाले विकल्प पर क्लिक करें
- इसके बाद अपना आधार नंबर दिए गए स्थान पर डालना होगा और फिर Save पर क्लिक करें.
- खास बात यह है कि पैन कार्ड पर और आधार कार्ड पर दी गई जानकारी एक दम समान होनी चाहिए.
Source : News Nation Bureau