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Kolkata HC ने दिया आदेश, IT विभाग नही जब्त करेगा Xiaomi की 3700 करोड़

श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क करने के आदेश को रद्द कर दिया है. अपने आदेश में अदालत ने श्याओमी टेक्नोलॉजी को भारत के बाहर फर्मों को 3,700 करोड़ रुपये की एफडी से कोई भी भुगतान करने से रोक दिया है. इसने आयकर विभाग को 31 मार्च से पहले मसौदा मूल्यांकन कार्यवाही पूरी करने का भी आदेश दिया है.

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IANS
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Kolkata HC

(source : IANS)( Photo Credit : Twitter )

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श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क करने के आदेश को रद्द कर दिया है. अपने आदेश में अदालत ने श्याओमी टेक्नोलॉजी को भारत के बाहर फर्मों को 3,700 करोड़ रुपये की एफडी से कोई भी भुगतान करने से रोक दिया है. इसने आयकर विभाग को 31 मार्च से पहले मसौदा मूल्यांकन कार्यवाही पूरी करने का भी आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार ने कहा कि कंपनी को एफडी खातों के एवज में ओवरड्राफ्ट लेने और भुगतान करने की अनुमति है.

पीठ ने रेखांकित किया कि प्रधान आयुक्त की सहमति कानून के विपरीत है. आईटी विभाग ने केवल इतना कहा है कि राजस्व हित की रक्षा के लिए एफडी संलग्न करना आवश्यक है और कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है. पीठ ने कहा कि मंजूरी पर आधारित आदेश को रद्द करने की जरूरत है.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

IT Department Kolkata HC Xiaomi FD 3700 crores
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