LIC New Jeevan Anand Policy: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में शुमार भारतीय जीवन बीमा निगम यानि LIC ने आम लोगों के लिए कई बेहतरीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट (Insurance Product) लॉन्च किए हुए हैं. एलआईसी परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर लोगों के लिए सस्ती और बेहतरीन पॉलिसी लेकर आती रहती है. एलआईसी के ये आकर्षक प्लान आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं.
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आज की इस रिपोर्ट में हम एलआईसी की एक ऐसी ही सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पॉलिसी के बारे में बात करेंगे. जी हां हम बात करने जा रहे हैं न्यू जीवन आनंद पॉलिसी (LIC Jeevan Anand Policy) के बारे में...हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी के जरिए इंश्योरेंस कवर मिलने के साथ ही और क्या-क्या फायदे मिलते हैं.
पॉलिसी धारक की मौत के बाद भी मिलता इंश्योरेंस कंवर
बाजार के जानकारों का कहना है कि एलआईसी की इस पॉलिसी के जरिए बीमा धारकों को काफी फायदा होता है. पहला सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको रिस्क कवर तो मिलता ही है. साथ ही दूसरा बड़ा फायदा इस पॉलिसी में निवेश करने पर टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है. बता दें कि जीवन आनंद पॉलिसी (LIC's New Jeevan Anand Plan) में बीमित व्यक्ति का रिस्क कवर खत्म होने के बाद भी जारी रहता है. इस प्लान के तहत पॉलिसी अवधि के दौरान अगर पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो भी व्यक्ति को इंश्योरेंस कवर का फायदा मिलता है.
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आपको बता दें कि अगर कोई पॉलिसी धारक 18 साल की उम्र में इस पॉलिसी से जुड़ता है और 1 लाख रुपये सम एश्योर्ड के लिए 35 साल का प्लान लेता हैं तो ऐसे में उसका सालाना प्रीमियम एक लाख सात हजार छह सौ रुपये के आस-पास बनेगा और उसे यह रकम 35 किश्त में जमा करनी होगी. पॉलिसी मैच्योर होने पर पॉलिसी धारक को साढ़े चार लाख रुपये के आस-पास मिल जाएंगे.
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आयकर की धारा 80सी के तहत मिलती है आयकर में छूट
जीवन आनंद पॉलिसी के तहत 18 साल से 50 साल तक की उम्र के लोग कवर हो सकते हैं. एलआईसी ने इस प्लान में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय की है. जीवन आनंद पॉलिसी की अवधि 15 साल से 35 साल है. ग्राहक ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन तरीके से भी इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं. ग्राहक इस प्लान के प्रीमियम का भुगतान मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर भी कर सकते हैं. इसके अलावा पॉलिसी 3 साल पूरी हो जाने के बाद पॉलिसी के ऊपर कर्ज भी लिया जा सकता है. आखिर में सबसे महत्पपूर्ण बात कि इस पॉलिसी में बीमित व्यक्ति को आयकर की धारा 80सी के तहत इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है.