LIC बुजुर्गों से जुड़ी इस स्कीम को कर देगा बंद, जानें निवेश पर क्या पड़ेगा असर

वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana-PMVVY) पेंशन स्कीम को LIC 31 मार्च को बंद कर देगी.

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Dhirendra Kumar
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LIC बुजुर्गों से जुड़ी इस स्कीम को कर देगा बंद, जानें निवेश पर क्या पड़ेगा असर

LIC-Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana( Photo Credit : फाइल फोटो)

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Life Insurance Corporation of India: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की एक खास स्कीम बंद हो जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च 2020 को यह स्कीम बंद हो जाएगी. इस स्कीम से जुड़े ग्राहकों के ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana-PMVVY) पेंशन स्कीम 31 मार्च को बंद हो जाएगी. निवेशक 31 मार्च के बाद इस स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे.

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मोदी सरकार ने शुरू की थी योजना

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा बुजुर्गों (Senior Citizen) के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू किया गया था. PMVVY के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने एक निश्चित रकम मिलने की व्यवस्था थी. इस योजना के तहत सिर्फ 60 साल की उम्र पार कर चुके नागरिक ही इसका फायदा उठा सकते थे. इसके अलावा उनका भारत का नागरिक होना भी जरूरी था. कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद इस स्कीम का हिस्सा बन सकता था. हालांकि इस स्कीम में उम्र का कोई भी प्रतिबंध नहीं था. PMVVY के तहत 31 मार्च तक निवेश किया जा सकता है. हालांकि उसके बाद इस स्कीम में निवेश की सुविधा नहीं मिलेगी.

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निवेशकों को मिलेगी मैच्योरिटी की पूरी रकम

पॉलिसी खरीदते समय निवेशक द्वारा जमा की गई रकम 10 साल की अवधि पूरा होने के बाद वापस हो जाती है. बता दें कि पेंशन की आखिरी किस्त के साथ ही LIC जमा की गई पूरी रकम को निवेशको को वापस लौटा देता है. केंद्र सरकार जमा की गई रकम पर 8.30 फीसदी तक ब्याज देती है.

  • मासिक पेंशन 8.00 फीसदी सालाना
  • तिमाही पेंशन 8.05 फीसदी सालाना
  • छमाही पेंशन 8.13 फीसदी सालाना
  • सालाना पेंशन 8.30 फीसदी सालाना

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पॉलिसी पर टैक्स नहीं, लेकिन किस्त पर टैक्स

निवेशकों को इस योजना के तहत पॉलिसी की खरीद को सरकार की ओर से सर्विस टैक्स या GST से छूट प्राप्त है. हालांकि पेंशन की किस्त टैक्सेबल इनकम में मानी जाएगी. संबंधित वित्तवर्ष के इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स की मात्रा तय किया जाएगा.

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