Life Certificate Deadline: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation)से पेंशन प्राप्तकर्ताओं (Pension Holder) के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है. नई अपडेट के मुताबिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं (Pension Holder) के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life certificate) जमा करने की कोई अंतिम तारीख नहीं है. इसे कभी भी जमा करवाया जा सकेगा. वहीं जमा करने की तारीख से लेकर ठीक एक साल तक लाइफ सर्टिफिकेट (Life certificate) की वैलिडिटी रहेगी. ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organisation) ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर सूचना जारी की है.
पेंशन प्राप्तकर्ता (Pension Holder) यहां जमा करवा सकते हैं लाइट सर्टिफिकेटपेंशन भोगी (Pension Holder)अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट को जमा किया जा सकेगा.
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इसके अलावा भारत सरकार आपको घर बैठे भी दस्तोवेज जमा करवाने की सुविधा देती है. इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners' Welfare) के अनुसार पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग कर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) जमा कर सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- Digital Life Certificate को डोरस्टेप बैंकिग के जरिए जमा करवा सकते हैं
- सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जमा करने की तारीख से लेकर 1 साल तक रहेगी