जीएसटी काउंसिल की बैठक में बिजनेस मैन के लिए कई बड़े फैसले किए गए. इन फैसलों में से एक बड़ा फैसला आधार नंबर (aadhaar Number) को लेकर हुआ. देश भर के कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) को आधार से लिंक करना पड़ेगा. शुक्रवार को गोवा में हुए 37वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया.
जीएसटी काउंसिल में यह फैसला फर्जी रिर्टन से बचने के लिए किया गया है. GST देने वाले करदाताओं के रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करना होगा. फर्जीवाड़े और गलत रिफंड से निपटने के लिए आधार नंबर को लिंक करने की योजना बनाई गई है.
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शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कंपनियों और नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा की है.कॉर्पोरेट कर को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी करने सहित कई तरह की कर रियायतों के बाद, जीएसटी परिषद ने मांग बढ़ाने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर घटा दिया है.
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छोटे कारोबारियों को GST रिटर्न से छूट दी गई है. उन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न नहीं भरना होगा. यह निर्णय 2 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू होगा. Simple GST Return लागू करने की डेड लाइन बढ़ाई गई. सिंपल GST Retrun मार्च 2020 से लागू होगा. सभी कारोबारियों को अब समय से रिफंड मिलेगा.इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम 24 सितंबर से लागू होगा.