मोदी सरकार ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई दी है. अब बिना टैक्स ऑडिट वाले रिटर्न 10 जनवरी तक बढ़ाया गया है. टैक्स ऑडिट वाले रिटर्न 15 फरवरी तक भरे जा सकते हैं. विवाद से विश्वास के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 किया गया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि 10 जनवरी तक विस्तारित व्यक्तियों द्वारा आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है.
गौरतलब है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 की थी. इससे पहले लोग व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते थे. वहीं, जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनके लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी.
नांगिया एंडरसन एलएलपी में सहायक संदीप झुनझुनवाला ने कहा था कि सरकार ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रपट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, लेकिन अभी इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि क्या यह छूट उन कॉरपोरेट करदाताओं के लिए भी उपलब्ध है जिनके कर का ऑडिट होता है. कोविड-19 के दौर में करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार मई के बाद से बार-बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे खिसका रही है. पहले सरकार ने इसे 31 जुलाई, फिर 30 नवंबर तक बढ़ाया था.
Source : News Nation Bureau