अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट (Insurance Product) खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने बीमा लोकपाल तंत्र के नियम-2017 में संशोधन किया है. इसका मकसद बीमा लोकपाल तंत्र के कामकाज में सुधार लाना है ताकि समयबद्ध, किफायती व निष्पक्ष तरीके से बीमा (Insurance) सेवाओं में कमियों के बारे में शिकायतों का समाधान निकाला जा सके. संशोधित नियमों ने लोकपाल से जुड़ी शिकायतों का दायरा बढ़ाया है. पहले केवल विवादों से संबंधित शिकायतें की जाती थीं, लेकिन इस संशोधन के बाद अब बीमा कंपनियों, एजेंटों, दलालों और अन्य मध्यस्थों की सेवा में कमियों के बारे में भी शिकायतें की जा सकती हैं. इसके अलावा, बीमा दलालों को भी लोकपाल तंत्र के दायरे में लाया गया है.
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पॉलिसीधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोकपाल से शिकायत करने के लिए सक्षम किया जाएगा
संशोधित नियमों के तहत, तंत्र की समयबद्धता और लागत-प्रभावशीलता काफी हद तक मजबूत हुई है. अब पॉलिसीधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोकपाल से शिकायत करने के लिए सक्षम किया जाएगा और पॉलिसी धारकों को अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली बनाई जाएगी. इसके अलावा, लोकपाल सुनवाई के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सकता है.
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शिकायतों के निपटारे में होगा काफी मददगार
लोकपाल तंत्र को मजबूत बनाने का मकसद भी यही है कि अगर कोई लोकपाल किसी कारणवश कार्यालय से अनुपस्थित रहता है तो अन्य लोकपाल को अतिरिक्त प्रभार देने का भी प्रावधान किया गया है ताकि सेवाएं प्रभावित न हों. सरकार के इस कदम के बाद बीमाधारकों को काफी फायदा होने जा रहा है. साथ ही बीमा से संबंधित शिकायतों के निपटारे में भी यह काफी मददगार साबित होगा. (इनपुट आईएएनएस)
HIGHLIGHTS
- सरकार का मकसद बीमा लोकपाल तंत्र के कामकाज में सुधार लाने के साथ शिकायतों का समाधान करना है
- अब बीमा कंपनियों, एजेंटों, दलालों और अन्य मध्यस्थों की सेवा में कमियों के बारे में कर सकते हैं शिकायत
Source : News Nation Bureau