केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने बिहार चुनाव से पहले चुनावी बांड (Electoral Bond) की 14वीं श्रृंखला को मंजूरी दे दी है. यह बिक्री के लिये 19 अक्टूबर 2020 को खुलेगा और 28 अक्टूबर 2020 को बंद होगा. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक बयान में कहा कि निर्वाचन आयोग ने कुछ शर्तों के साथ आचार संहिता के नजिरये से चुनावी बांड (What Is Electoral Bond) को 15 अक्टूबर 2020 को मंजूरी दे दी थी.
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बिहार में तीन चरणों में हो रहा है चुनाव
चुनाव आयोग के अनुसार कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी या कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में सार्वजनिक भाषण या किसी प्रकार की सूचना के जरिये प्रेस या लोगों से इस संदर्भ कोई जिक्र नहीं करेंगे, जहां चुनाव होने जा रहे हैं. साथ ही निर्वाचन आयोग ने जो आचार संहिता जारी की है, उसके प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेंगे. बिहार में तीन चरणों में चुनाव हो रहा है. पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा तीन नवंबर और तीसरा चरण सात नवंबर को है. वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी.
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चुनावी बांड की 14वीं श्रृंखला की बिक्री और उसे भुनाने लिए SBI को किया गया अधिकृत
चुनावी बांड को राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदा के विकल्प के रूप में लाया गया है. इस पहल का मकसद राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India) को अपनी 29 शाखाओं के जरिये 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दौरान चुनावी बांड की 14वीं श्रृंखला की बिक्री और उसे भुनाने लिये अधिकृत किया गया है. एसबीआई (SBI) की ये विशेष शाखाएं पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लाखनऊ जैसे शहरों में हैं.