पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए (Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA) ने कहा है कि उसने राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme-NPS) से जुड़ने के लिये ‘वन-टाइम पासवर्ड’ सुविधा पेश की है. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) पहले से ई-हस्ताक्षर के जरिये बिना किसी कागजी दस्तावेज के ऑनलाइन एनपीएस (NPS) खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है.
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वन टाइम पासवर्ड के जरिए खोल सकते हैं एनपीएस खाता
अब नियामक ने एनपीएस खाता खोलने तथा उसे और आसान बनाने के लिये कदम उठाया है. इसके तहत अंशधारक अब ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिये अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. इसमें पीओपी (प्वाइंट ऑफ प्रजेंस) के लिये पंजीकृत बैंक के ग्राहक अगर संबंधित बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के जरिये एनपीएस खाता खोलना चाहते हैं, वे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर खाता खोल सकते हैं. ‘नॉन-इंटरनेट बैंकिंग’ डिजिटल माध्यम यानी पीओपी के जरिये बिना किसी कागजी दस्तावेज के लिये एनपीएस खाता खोलने को लेकर संबंधित ग्राहक के मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी और ई-मेल का उपयोग किया जा सकता है.
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केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) के पूरा होने के बाद पीओपी को एनपीएस अंशधारकों के बारे में सूचना/जानकारी ग्राहक के फोटो और हस्ताक्षर की छवि के साथ सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसियों (सीआरए) को देनी होगी. उन्हें यह लिखित में देना होगा केवाईसी दिशानिर्देशों/ नियमों का पालन किया गया है. पेंशन कोष नियामक ने कहा कि पीओपी और सीएआरए को ओटीपी आधारित जरूरी सत्यापन सेवाएं देने को कहा है. नियामक के अनुसार इससे अंशधारकों के लिये खाता खोलना आसान होगा और साथ ही योगदान राशि का जल्दी से भुगतान होने से रिटर्न भी अनुकूलतम होने की संभावना है. पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 3.60 करोड़ अंशधारकों के खातों का नियमन कर रहा है. इसके तहत कुल प्रबंधन अधीन परिसपंत्ति 4.55 लाख करोड़ रुपये है. कुल अंशधारकों में 2.25 करोड़ अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं.