National Pension System Latest Update: एनपीएस (National Pension System) के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी अपडेट मिल रही है. अगर आप भी इस सरकारी सुविधा के तहत रजिस्टर्ड हैं तो आपको ये खबर पढ़नी ही चाहिए. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो एनपीएस के सबस्क्राइबर्स अब पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नया नियम कल यानि बुधवार से ही लागू हो गया है. इस नियम के तहत टियर 2 के सब्सक्राइबर्स को रखा गया है. जबकि इस पेंशन स्कीम के तहत आने वाले टियर 1 सब्सक्राइबर्स को इस नियम में शामिल नहीं किया गया है. बता दें इस नए नियम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने पेश किया है.
तत्काल प्रभाव से नियम लागू होने का सर्कुलर जारी
मीडिया रिपोर्टस की मानें तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक नया सर्कुलर जारी कर इस नियम के बारे में बताया है. नए नियम को विभाग द्वारा साल 2013 में सेक्शन 13 के तहत लगाया गया है. वहीं सर्कुलर में नियम तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात भी कही गई है.
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एनपीएस में टैक्स बेनेफिट क्लेम करने का मिलता है मौका
बता दें एनपीएस (National Pension System) एक पेंशन स्कीम है, जिसे सरकार द्वारा चलाया जाता है. सरकार द्वारा इस स्कीम को पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लाया गया था. साल 2004 में इस स्कीम के तहत केवल सरकारी कर्मचारियों को ही रजिस्टर्ड किया जाता था लेकिन साल 2009 में सरकार की इस स्कीम का लाभ दूसरे नागरिकों को भी दिया जाने लगा. इस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर को बहुत से लाभ मिलते हैं. पेंशन स्कीम के तहत निवेश करने पर टैक्स बेनेफिट क्लेम भी किया जा सकता है. बता दें सबस्क्राइबर अगर डेढ़ लाख रुपये तक का निवेश करता है तो इस सुविधा का लाभ उठा सकता है.