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4 करोड़ टैक्सपेयर्स ने फाइल किया आईटीआर, आयकर विभाग ने किया ट्वीट

ITR Filing AY 2022-23: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने 28 जुलाई तक आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने वालों का डेटा भी शेयर कर दिया है.  

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Shivani Kotnala
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ITR Filing AY 2022-23

ITR Filing AY 2022-23( Photo Credit : Social Media)

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ITR Filing AY 2022-23: फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन करीब आ चुकी है. ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने के लिए केवल कल का ही दिन बचा है. आखिरी दिन 31 जुलाई को टैक्सपेयर्स ऑफलाइन मोड से आईटीआर (Income Tax Return) फाइल नहीं कर सकते हैं. क्योंकि डेडलाइन वाले दिन बैंकों की रविवार की छुट्टी रहेगी. इसी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने 28 जुलाई तक आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने वालों का डेटा भी शेयर कर दिया है.  

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा की है कि 28 जुलाई, 2022 तक 4.09 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर (Income Tax Return) फाइल कर दिया है. इसी के साथ अगर आप आईटीआर (Income Tax Return) भरने वाले टैक्सपेयर्स की श्रेणी में आते हैं तो पेनल्टी से बचने के लिए तुरंत आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए. 

देरी की तो कितनी भरनी पड़ेगी पेनल्टी
बता दें आईटीआर (Income Tax Return) तय तारीख से देरी से भरा जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा इसके लिए टैक्सपेयर से पेनल्टी ली जाती है. अगर आईटीआर (Income Tax Return) डेडलाइन यानि 31 जुलाई 2022 के बाद से 31 दिसम्बर 2022 तक फाइल किया जाता है तो 5000 रुपये की राशि पेनल्टी के रूप में ली जाती है. जिन टैक्सपेयर्स की सालाना टैक्सेबल आय 5 लाख रुपये से कम है उनसे पेनल्टी के रूप में 1000 रुपये की राशि चार्ज की जाती है.

पिछले दो सालों की तरह नहीं बढ़ेगी डेडलाइन इस बार
पिछले दो वित्तीय सालों की बात करें तो दोनों ही साल  इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया था. वहीं कई टैक्सपेयर्स यही सोच कर लापरवाही कर रहे हैं कि डेडलाइन इस साल भी आगे बढ़ेगी, जबकि रिवेन्यू सेक्रेटरी की ओर से जानकारी दी गई है कि फिलहाल सरकार आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने के विचार में नहीं है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को बिना देरी के आईटीआर (Income Tax Return) फाइल कर देने की ही सलाह दी जाती है.

HIGHLIGHTS

  • 31 जुलाई को ऑफलाइन मोड से नहीं फाइल कर सकते आईटीआर
  • 28 जुलाई को 36 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने आईटीआर किया फाइल
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