अगर आपने पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड में निवेश किया है तो पैसा वापस पाने के लिए आपके पास महज 1 हफ्ते का समय बचा है. मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने फरवरी में पीएसीएल की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49,000 करोड़ रुपये लौटाने की प्रक्रिया शुरू की थी. निवेशकों को ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए वेबसाइट http://sebipaclrefund.co.in/ पर जाना होगा.
यह भी पढ़ें: Kisan Vikas Patra (KVP): पैसे को कई गुना बढ़ाने वाली सरकारी स्कीम, टैक्स बेनिफिट नहीं
30 अप्रैल है अंतिम तिथि
SEBI ने आवेदन की जानकारी के लिए हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो भी जारी किए हैं. इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है. दावे की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2019 है. सेबी ने निवेशकों हिदायत दी है कि पर्ल्स (Pearls) में निवेश के वास्तवकि दस्तावेज किसी को भी न दें.
कैसे करें पंजीकरण
पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले PACL का पंजीकरण नंबर दो बार रजिस्टर करना होगा. इसके अलावा मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा. पंजीकरण हो जाने के बाद पासवर्ड बनाना होगा. दूसरी बार लॉगिन करने पर PACL नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. PACL प्रमाणपत्र में लिखे नाम को दावे के लिए दर्ज करना होगा. PAN और बैंक खाते की जानकारी भी दर्ज करनी होगी.
यह भी पढ़ें: सोना (Gold) में करना चाहते हैं निवेश, हम बताएंगे आपको बेहतरीन तरीके
अपलोड के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी
- पैन कार्ड की कॉपी
- हाल में खिंचवाई पासपोर्ट फोटो
- कैंसिल चैक की कॉपी
- बैंकर का प्रमाणपत्र
- पीएसीएल के सर्टिफिकेट की कॉपी
- पीएसीएल की रसीदें (यदि हों तो)
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
सभी दस्तावेजों को PDF, JPEG फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है. इन दस्तावेजों का जीपीआई 200 होना चाहिए और कलर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए. दावे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रसीद नंबर आएगा. PACL निवेशक के निधन की स्थिति में नॉमिनी भी पैसों के लिए दावा कर सकता है. ज्यादा जानकारी के लिए 022-61216966 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं.
यह भी पढ़ें: State Bank of India: बगैर डेबिट कार्ड ATM से निकाल सकते हैं पैसा, क्या है तरीका
Source : News Nation Bureau