Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से लाया गया था. इसके साथ ही केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों को खेती के नए साधनों से भी परिचित करवाना है. बता दें इस योजना के तहत 2 एकड़ से उससे कम जमीन वाले किसानों को पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है. 60 साल के बाद किसान इस योजना का लाभ अपनी आय के लिए कर सकते है. आइए इस योजना से जुड़ी सारी आवश्यक बातों के बारे में जान लें.
किन किसानों को मिलेगी पेंशन
दरअसल केंद्र सरकार की इस योजना में 18 से 40 साल तक के ही किसान आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद किसान को प्रतिमाह 55 रुपये का प्रीमियम भरना होगा. 60 साल बाद सरकार किसान को 3000 रुपये की मासिक पेंशन देगी. बता दें 40 साल की आयु में आवेदन करने पर प्रतिमाह 200 रुपये का प्रीमियम भरना होगा.
मृत्यु के बाद पत्नी को मिलेगा लाभ
इस योजना के लाभार्थी के दुर्भाग्यवश निधन पर भी सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी. लाभार्थी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी.
ये भी पढ़ेंः भगोड़े विजय माल्या के बच्चों को चुकाना होगा कर्ज, जानिए कौन हैं तान्या और लीना माल्या
कहां और कैसे कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन
योजना में आवेदन के लिए किसान को नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा. योजना के आवेदन के लिए किसान को आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत का खसरा खतौनी, बैंक विवरण और पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो दस्तावेजों को साथ लाना होगा. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन तरीका यह है कि आप maandhan.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.
HIGHLIGHTS
- आवेदक को प्रतिमाह 55 रुपये का प्रीमियम भरना होगा
- 60 साल बाद हर माह 3 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी