अगर आप को गंभीर बीमारी (serious illness) है तो रेलवे (railway) निशुल्क यात्रा (Railway rules for patients) की सुविधा देती है. लेकिन इसके लिए रेलवे (railway) ने नियम कायदे बना रखें हैं. अगर आप इन गंभीर बीमारियों (serious illness) से पीड़ित हैं तो निशुल्क यात्रा (Railway rules for patients) की सुविधा का फायदा ले सकते हैं. यही नहीं रेलवे (railway) बीमार व्यक्ति (sick person) की देखरेख करने के लिए सहायक (helper) को भी निशुल्क यात्रा (free travel) की सुविधा देती है. किस बीमारी के मरीज (patients) को रेलवे (railway) किराए में कितनी छूट देता है यह है तय है. इसलिए यात्रा से पहले इन नियमों (Railway rules for patients) जान लेना अच्छा होगा. रेल किराए में यह छूट इलाजऔर चेकअप (treatment and checkup) के लिए मिलती है.
कैंसर (Cancer) के मरीज को 100 फीसदी तक की छूट
अगर आप कैंसर (Cancer) से पीड़ित (patients) हैं तो उसे इलाज या बीमारी से संबंधित होने वाले चेकअप (treatment and checkup) के लिए अगर दूसरे शहर आना जाना हो तो रेल टिकट (rail fair) पर 50 से लेकर 100 फीसदी तक की छूट दी जाती है. कैंसर (Cancer) के मरीज (patients) को ट्रेन के सेकंड, फर्स्ट क्लास और एसी चेयर कार में सफर पर 75 फीसदी, स्लीपर और 3 AC में सफर करने पर 100 फीसदी और 1 AC और 2 AC में सफर करने पर 50 फीसदी की छूट (discount) मिलती है. अगर मरीज (patients) के साथ उसकी देखभाल के लिए कोई एक व्यक्ति (helper) साथ में जाता है तो उसको भी रेल किराए में छूट (discount in rail fair) मिलती है. स्लीपर और 3 AC में सहायक को 75 फीसदी छूट का प्रावधान है, इन दोनों के अलावा बाकी किसी भी क्लास में सहायक को मरीज के बराबर ही छूट मिलती है.
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थैलेसीमिया, दिल और किडनी के मरीज
थैलेसीमिया (Thalassemia) एक आनुवांशिक बीमारी है. इसमें मरीज को बार-बार खून चढ़ाना पड़ता है. इसके मरीज और उसके एक सहायक को इलाज या चेकअप के लिए ट्रेन (Train) से आने-जाने पर, दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को हार्ट सर्जरी के लिए और किडनी के मरीज (kidney patients) को किडनी ट्रांसप्लांट (kidney patients) ऑपरेशन या डायलिसिस के लिए अकेले या एक सहायक (helper) के साथ ट्रेन टिकट पर छूट मिलती है. ये हैं मरीजों के लिए नियम (Railway rules for patients).
– सेकंड क्लास, स्लीपर, फर्स्ट क्लास, 3 AC, AC चेयर कार में सफर के लिए 75 फीसदी
– 1 AC और 2 AC में 50 फीसदी
हीमोफीलिया पेशेंट्स (Hemophilia patients)
हीमोफीलिया में मरीज (Hemophilia patients) को भी इलाज या चेकअप के लिए ट्रेन टिकट (Train ticket) पर छूट (Discount) मिलती है, जो सेकंड, स्लीपर, फर्स्ट क्लास, 3 AC, AC चेयर कार में सफर करने पर 75 फीसदी रहती है. एक सहायक की टिकट पर भी यह छूट लागू होती है. ये हैं मरीजों के लिए नियम (Railway rules for patients).
TB और खास कुष्ठ रोग के मरीज
TB और नॉन इन्फेक्शियस कुष्ठ रोग के मरीजों को ट्रेन के सेकंड, स्लीपर और फर्स्ट क्लास में अकेले या एक सहायक के साथ सफर करने पर टिकट पर 75 फीसदी छूट का प्रावधान है. ये हैं मरीजों के लिए नियम (Railway rules for patients).
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एड्स के मरीज
AIDS के मरीजों को नॉमिनेटेड सेंटर्स में इलाज, चेकअप के लिए ट्रेन से आने-जाने पर टिकट में 50 फीसदी की छूट मिलती है. यह छूट सेकंड क्लास से सफर के लिए होती है. ये हैं मरीजों के लिए नियम (Railway rules for patients).
ऑस्टोमी के मरीज
ऑस्टोमी (asthma) के मरीजों को किसी भी उद्देश्य के लिए ट्रेन (Train) से सफर करने पर 50 फीसदी छूट मिलती है. हालांकि यह छूट उनके मासिक और तिमाही पास पर होती है. इसके अलावा उनके साथ एक सहायक (helper) के लिए भी यह छूट (Discount) लागू होती है. ये हैं मरीजों के लिए नियम (Railway rules for patients).
सिकल सेल एनीमिया (cell anemia) और एप्लासिटक एनीमिया के मरीज
इन बीमारियों के मरीजों (Patients) को इलाज और चेकअप (treatment and checkup) के लिए ट्रेन से आने-जाने पर टिकट में 50 फीसदी की छूट मिलती है. यह छूट स्लीपर, AC चेयर कार, AC 3 टीयर और AC 2 टीयर क्लासेज से सफर में लागू होती है. ये हैं मरीजों के लिए नियम (Railway rules for patients).
Source : Vinay Kumar Mishra