भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेंशनभोगियों को गलती से दिए गए ज्यादा पेंशन की वसूली के लिए जारी सर्कुलरों को वापस ले लिया है. आरबीआई के इस कदम से अब लाखों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है. इसके साथ ही आरबीआई ने नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी तीनों सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है. साथ ही आरबीआई ने बैंकों से नियमों का पालन करने के लिए भी कहा है.
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आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि पूर्व में अतिरिक्त या गलत तरीके से जारी की गई पेंशन की वसूली से संबंधित नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. नए सर्कुलर में उसने कहा कि अधिशेष/गलती से दिए गए पेंशन की वसूली के लिए ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो दिशा निर्देशों और अदालती आदेशों के अनुरूप नहीं हैं. मामले की जांच करने के बाद आरबीआई ने अपने सरकार और बैंक खातों के विभाग द्वारा 1991 और 2016 में जारी तीन अधिसूचनाओं को गुरुवार को वापस ले लिया.
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इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे पेंशनभोगियों को जारी की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए पेंशन की मंजूरी देने वाले प्राधिकरण से मार्गदर्शन लें. उल्लेखनीय है कि 17 मार्च 2016 को इस संबंध में आखिरी सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें अधिक पेंशन दिए जाने की जानकारी बैंक के संज्ञान में आते ही अधिशेष राशि पेंशनभोगी के खाते से वसूल करने को कहा गया था.
Source : News Nation Bureau