बैंक ग्राहक की सहमति से KYC (ग्राहक को जानो) सत्यापन के लिए उनके आधार (Aadhaar) का उपयोग कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि बैंकों और अन्य इकाईयों को बैंक अकाउंट खोलने और विभिन्न सर्विसेज के लिए KYC के नियमों का पालन करना होगा.
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KYC सत्यापन के लिए ग्राहक की सहमति जरूरी
RBI ने कहा है कि जो व्यक्ति खुद अपने आधार कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाणित करने के लिए करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सत्यापन के लिए बैंकों को अनुमति दी गई है. रिजर्व बैंक ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेज (Officially valid documents-OVD) के रूप में माना है.
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने फरवरी में बैंक अकाउंट खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी थी. यह अध्यादेश 4 जनवरी को लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ था. अब मौजूदा लोकसभा भंग होने के साथ ही विधेयक भी समाप्त हो गया है.
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क्या है केवाईसी - What is KYC
KYC यानि (Know Your Customer) कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया है. KYC के बगैर निवेश मुमकिन नहीं हैं. वहीं KYC के बिना बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल है.
HIGHLIGHTS
- बैंक ग्राहक की सहमति से KYC के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं: RBI
- रिजर्व बैंक ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में माना है
- KYC कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया
Source : News Nation Bureau