वाहन के साथ उसका वाहन बीमा (vehicle insurance) खरीदना जरूरी होता है. अभी तक नियम था कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर (compulsory personal accident) (CPA) हर वाहन के साथ लेना होता था. लेकिन इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Irdai) ने इस नियम को बदल दिया है. नए साल से यह नियम लागू जाएगा. अब अगर आपके पास पहले से एक वाहन है तो आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर (compulsory personal accident) (CPA) दोबारा लेने की जरूरत नहीं है. इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (Irdai) ने पर्सनल एक्सीडेंट कवर (compulsory personal accident) (CPA) को अनबंडल करने का निर्णय लिया है. इससे लोगों को सीधे सीधे 750 रुपये का फायदा होगा. इस फैसले से अब वाहन बीमा (vehicle insurance) सस्ता हो जाएगा जिसका फायदा सभी हो मिलेगा.
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ऐसे होगा फायदा
एसीकेओ जनरल इंश्योरेंस के उत्पाद रणनीति के प्रमुख अनिमेश दास ने कहा कि वर्तमान में एक वाहन मालिक को अपने वाहन बीमा (vehicle insurance) के साथ 750 रुपये की लागत से 15 लाख रुपये का अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट कवर (compulsory personal accident) (CPA) खरीदना पड़ता है. इसे अनिवार्य रूप से प्रत्येक वाहन बीमा (vehicle insurance) पॉलिसी के साथ खरीदना पड़ता है. यदि ग्राहक के पास कई वाहन हैं, तो उसे एक से अधिक वाहनों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर (compulsory personal accident) (CPA) खरीदने की आवश्यकता नहीं है. जिससे उसके 750 रुपए हर वाहन पर बचेंगे.
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जारी हुआ नोटिफिकेशन
वाहन बीमा (vehicle insurance) कारोबार में संलग्न सभी सामान्य बीमा कंपनियों को संबोधित एक परिपत्र में, इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Irdai) ने कहा कि 1 जनवरी, 2019 को प्रभावी, मालिक-चालक के लिए स्टैंडअलोन सीपीए कवर जारी किया जा सकता है. इसके अलावा इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Irdai) ने सभी बीमा कंपनियों को अपने पॉलिसीधारकों को प्रीमियम की प्राप्ति की सूचना मैसेज के जरिए देने को कहा. पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और जानकारी के लिए इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Irdai) ने यह कदम उठाया.
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इस साल बढ़ाया था बीमा कवर
इस साल सितंबर में इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Irdai) ने 750 रुपये के वार्षिक प्रीमियम के लिए वाहन-चालक के लिए न्यूनतम बीमा कवर बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया था. इससे पहले, दोपहिया वाहनों और निजी कारों / वाणिज्यिक वाहनों के लिए पूंजी बीमा राशि (सीएसआई) क्रमशः 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये थी. वाहन बीमा (vehicle insurance) के नियम में इस बदलाव से सभी को फायदा होगा.
Source : News Nation Bureau