Service charge in restaurant: लंबे समय से होटल रेस्टोरेंट्स ग्राहकों से सर्विस चार्ज के नाम पर ज्यादा पैसा ऐंठते थे, जिस पर सरकार का ध्यान गया. सरकार ने 4 जुलाई को दिशा- निर्देश जारी कर सर्विस चार्ज वसूलने पर पाबंदी लगा दी. लेकिन उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा (central consumer protection authority) रोक लगाने के बावजूद भी होटल रेस्टोरेंट्स अभी भी ग्राहकों से सर्विस चार्ज का अतिरिक्त पैसा वसूल रहे हैं. इस को लेकर लगातार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (national consumer helpline) पर शिकायत दर्ज की जा रही है. मामले में सर्विस चार्ज पर पाबंदी लगने के बाद भी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (national consumer helpline) पर 85 शिकायतें दर्ज की गई हैं. ये शिकायतें मुंबई, बेंगलुरू, पुणे और गाजियाबाद जैसे शहरों से आई हैं.
सीसीपीए हुआ और सख्त
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (national consumer helpline) पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (central consumer protection authority)हरकत में आ गया है. उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (central consumer protection authority)ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सीसीपीए ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी होटल और रेस्टोरेंट द्वारा नियम का पालन किया जाए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है या नियमों को नजरअंदाज़ किया जाता है तो होटल, रेस्टोरेंट्स मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाए और जांच से संबंधित रिपोर्ट प्राधिकरण को 15 दिनों में सौंपी जा सकती है.
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ग्राहक की मर्जी होगी तो ही लिया जाएगा सर्विस चार्ज
4 जुलाई को दिए दिशा- निर्देशों में उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने स्थिति साफ की थी कि होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. लेकिन ग्राहक की मर्जी होगी तो वे स्वइच्छा से सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं. इसमें कोई मनाही नहीं होगी.
HIGHLIGHTS
- 4 जुलाई को सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी थी पाबंदी
- बीते दिनों कंज्यूमर हेल्पलाइन पर 85 शिकायतें दर्ज