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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में शुरू कर दीजिए निवेश, हर महीने होगी मोटी कमाई

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme-POMIS): जानकारों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी किसी भी तरह की रेग्युलर आय नहीं है उनके लिए यह स्कीम फायदे का सौदा साबित हो सकती है.

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Dhirendra Kumar
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Post Office Monthly Income Scheme POMIS

Post Office Monthly Income Scheme POMIS ( Photo Credit : फाइल फोटो)

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पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme-POMIS): अगर आप हर महीने मोटी कमाई की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चिंत रहें. दरअसल, पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Scheme) के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी ही स्कीम है. बता दें कि केंद्र सरकार ने इसे निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर शुरू किया है. पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना में एकमुश्त रकम जमा करने पर हर महीने Interest मिलता है. जानकारों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी किसी भी तरह की रेग्युलर आय (Regular Income) नहीं है उनके लिए यह स्कीम फायदे का सौदा साबित हो सकती है. इसके अलावा चूंकि यह एक सरकारी स्कीम है इसलिए किसी भी तरह का जोखिम भी नहीं है.

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अपने नाम पर ही खोल सकते हैं अकाउंट
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Income Scheme) में निवेशक सिर्फ अपने नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस स्कीम में समूह, संस्था, समिति या परिवार के नाम पर अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है. व्यस्क (Adult), अव्ययस्क (Minor) या बच्चा (Child) किसी के भी नाम पर यह अकाउंट खोला जा सकता है.

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POMIS पर कितना मिलता है ब्याज
POMIS में जमा रकम पर सालाना (Annual) 7.6 फीसदी ब्याज मिलता है. चूंकि सरकार हर तीन महीने में ब्याज दरों की समीक्षा करती है. इसलिए ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव होने से आपकी मासिक आय में उतार-चढ़ाव हो सकता है. इस ब्याज को निवेशक को हर महीने 12 किस्तों में बांट दिया जाता है. इस स्कीम में मासिक किस्त को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Saving Account) में जमा कर दिया जाता है.

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टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) में आपको टैक्स पर बेनिफिट (Tax Benifit) नहीं मिलता है. स्कीम में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है. मासिक आय (Monthly Income) के रूप में कुल ब्याज को आपके करयोग्य आय (Taxable Income) में शामिल कर लिया जाता है.

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