Sukanya Samriddhi Yojana: एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने की स्थिति में पता बदलने की वजह से बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, गैस कनेक्शन आदि के पते में बदलाव करना हमेशा से किसी भी व्यक्ति के लिए एक चैलेंज रहता है. आज हम आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Yojana Account) को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे. हालांकि इसके ट्रांसफर की प्रक्रिया पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) जैसी ही है. आइये ट्रांसफर की प्रक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं.
यह भी पढ़ें: रिलायंस इंडस्ट्रीज का नया रिकॉर्ड, 10 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी बनी
एक बैंक से दूसरे बैंक, पोस्ट ऑफिस से बैंक में कर सकते हैं ट्रांसफर
कोई भी व्यक्ति सुकन्या समृद्धि अकाउंट को पोस्ट ऑफिस (Post Office) से ICICI बैंक, SBI या अन्य किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं. सुकन्या अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है और उसके लिए किन दस्तावेज की जरूरत होती है. इस पर नजर डाल लेते हैं. सुकन्या समृद्धि खाते को पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में खोल सकते हैं. सुकन्या अकाउंट की सबसे खास बात ये है कि इसे आप आसानी से ट्रांसफर भी कर सकते हैं. आपने इस अकाउंट को कहीं भी खुलवाया हो फिर वो चाहे पोस्ट ऑफिस हो या बैंक, इसमें हमेशा अकाउंट को ट्रांसफर कराने का विकल्प रहता है.
यह भी पढ़ें: अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान
चार तरीके से अकाउंट ट्रांसफर करने का विकल्प
- पोस्ट ऑफिस ब्रांच से दूसरे पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर
- पोस्ट ऑफिस ब्रांच से दूसरे बैंक के ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर
- बैंक के ब्रांच से दूसरे बैंक अकाउंट में सुकन्या खाते का ट्रांसफर
- एक बैंक ब्रांच से दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच में अकाउंट का ट्रांसफर
यह भी पढ़ें: किसानों के लिए खुशखबरी, 1 हेक्टेयर में 1,400 क्विंटल टमाटर की पैदावार
नए निवास का एड्रेस प्रूफ होना जरूरी
लड़की का निवास स्थान बदलने की स्थिति में अकाउंट का ट्रांसफर कराया जा सकता है. बता दें कि पता बदलने के लिए नए निवास का प्रमाण पत्र होना जरूरी है. नए पते के अपडेट कराने के लिए नए निवास स्थान का एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है. अगर किसी बच्ची की उम्र 10 साल से कम है तो अकाउंट के संचालन की जिम्मेदारी उसके अभिभावह के पास होती है.
यह भी पढ़ें: फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या है अंतर, जानें हर बारीकी
ऐसे में अकाउंट को ट्रांसफर करने की स्थिति में अभिभावक को पते के लिए जरूरी दस्तावेज देना होगा. 10 साल की उम्र पार करने के बाद भी अगर लड़की ने अकाउंट के संचालन की जिम्मेदारी खुद नहीं ली है तो ऐसी स्थिति में अभिभावक ही अकाउंट ट्रांसफर के समय लगने वाली हर बात के लिए जिम्मेदार होगा. 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद अकाउंट संचालन की जिम्मेदारी लडकी को मिल जाती है. ऐसे में अकाउंट ट्रांसफर कराने का अधिकार भी लड़की के पास आ जाएगा.