Foreign Tour: अगर आप निकट भविष्य में विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. दरअसल, अगले वित्त वर्ष 2020-21 से यात्रियों को फॉरेन टूर के लिए टैक्स अदा करना होगा. नए नियम के अनुसार यात्रियों को पैकेज की कुल राशि का 5 फीसदी टैक्स देना होगा. टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS-Tax Collected at Source) के तहत इस टैक्स को यात्रियों से वसूला जाएगा.
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पैन कार्ड नहीं होने पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा
विदेशी टूर के लिए अगर किसी यात्री के पास पैन कार्ड (Pan Card) नहीं है तो उसे पैकेज की कुल राशि का 10 फीसदी टैक्स अदा करना होगा. पर्यटन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार निकट भविष्य में करीब 5 करोड़ यात्री विदेश यात्रा पर जा सकते हैं. ऐसी स्थिति में केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार विदेश यात्रा के दौरान कालेधन के इस्तेमाल पर निगरानी करना चाह रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्री विदेश यात्रा की जानकारी सरकार को नहीं देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी यात्री ने 1 लाख रुपये के विदेशी टूर का पैकेज लिया है तो पैकेज देने वाली कंपनी यात्री से बतौर TCS 5,000 रुपये ले लेगी. कंपनी इस टीसीएस को सरकार के अकाउंट में जमा कर देगी. टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते समय यात्री TCS का पैसा वापस पाने के लिए दावा कर सकता है. हालांकि यात्री को इसका फायदा लेने के लिए ITR में विदेश यात्रा का जिक्र करना जरूरी होगा.
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वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए खुद ही टिकट और अन्य इंतजाम करता है तो उस यात्री को TCS नहीं देना होगा. बता दें कि अगर किसी यात्री से टीसीएस लिया गया तो उसका अलर्ट आयकर विभाग के पास पहुंच जाएगा.