इनकम टैक्स (Income Tax) का सीजन आते ही हर कोई टैक्स बचाने की जुगत में लग जाता है. टैक्स बचाने के लिए आयकर दाता कई तरीकों को खंगालने की कोशिश करता है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से उलझ जाता है. ऐसे में हमारी ये रिपोर्ट आपको टैक्स बचाने के लिए सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करती है. इस रिपोर्ट में हम टैक्स छूट वाली कमाई (Tax Free Earnings) के जरिए टैक्स बचाने पर चर्चा करने जा रहे हैं.
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31 जुलाई है रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख
वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई इनकम के लिए आयकर रिटर्न (Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 है. व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और जिनके खातों की ऑडिट की जरूरत नहीं है वे 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
इनकम टैक्स कैसे बचाएं - How to Save Income Tax
आयकर नियमों के मुताबिक कर (Tax) 2 तरीके पहला छूट (exemptions) और दूसरा कटौती (deductions) से कम होता है. exemptions में कुछ आय को कर के योग्य नहीं माना जाता. इसके दायरे में HRA, LTA, transport allowance आदि आते हैं. वहीं deductions में आने वाले खर्च टैक्स बचाने की सहूलियत देते हैं. इसके तहत EPF,
PPF, ELSS, NSC आते हैं.
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PF अकाउंट पर टैक्स छूट
आयकर दाताओं को Section 80C के तहत PF अकाउंट में जमा रकम पर टैक्स में छूट मिलती है. साथ ही एंप्लायर की ओर जमा राशि पर भी टैक्स छूट मिलती है. हालांकि एंप्लायर आपकी बेसिक सैलरी के 12 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए. 12 फीसदी से अधिक राशि पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है.
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शेयर, Equity Mutual Funds के मुनाफे पर टैक्स छूट
शेयर, Equity Mutual Funds के मुनाफे पर टैक्स छूट का प्रावधान है. 1 साल बाद शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स नहीं देना होता है. 1 साल बाद बिक्री को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में माना जाता है. शेयर्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता है. शेयरधारकों को मिलने वाला लाभांश (डिविडेंट) भी टैक्स फ्री माना जाता है.
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कृषि आय - Agriculture Income
कृषि से होने वाली आय पर कोई भी कर नहीं लगता है. कृषि फॉर्म बनाकर की जाने वाली खेती से हुई आय भी इस छूट की हकदार मानी जाती है.
बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज
बचत खाते पर 10 हजार रुपये तक के सालाना ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है. अगर 10 हजार रुपये अधिक ब्याज है तो Section 80 TTA के तहत अतिरिक्त रकम पर टैक्स देना होगा.
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VRS में मिली राशि कर मुक्त
VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लेने पर मिली 5 लाख रुपये तक की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है. सरकार ने यह सुविधा सिर्फ सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ही दी है. निजी कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों को इसकी सुविधा नहीं मिलेगी.
HIGHLIGHTS
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
- कर (Tax) 2 तरीके पहला छूट (exemptions) और दूसरा कटौती (deductions) से कम होता है
- VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लेने पर मिली 5 लाख रुपये तक की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता