1 अप्रैल से बदल रहे हैं कुछ नियम झटपट जानिए आयकर से जुड़े ये नए बदलाव

Income Tax Related Rules Update: कल से ज्यादा टोल टैक्स देने की खबर आम आदमी को निराश कर सकती है लेकिन आयकर से जुड़े कई ऐसे फायदे हैं जो कल से मिलेंगे.

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Shivani Kotnala
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Income Tax Related Rules Update

Income Tax Related Rules Update( Photo Credit : Pexels/NewsNation)

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Income Tax Related Rules Update: जहां एक ओर 31 मार्च 2022 कई कामों की आखिरी तारीख है वहीं 31 मार्च के बाद कुछ नियमों में भी बदलाव होने जा रहे है. कल से ज्यादा टोल टैक्स देने की खबर आम आदमी को निराश कर सकती है लेकिन आयकर से जुड़े कई ऐसे फायदे हैं जो कल से मिलेंगे. इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आयकर से जुड़े कौन से नियम कल से बदलने जा रहे हैं.

अपडेटेड आईटीआर की मिलेगी सुविधा
कल से आयकर विभाग यूजर्स को आयकर रिटर्न में एक नई सुविधा देने जा रहा है. इस नयी सुविधा के लिए एक नया प्रावधान लाया गया है गया है. इस प्रावधान के अनुसार टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न में की गई त्रुटियों या गलतियों को सुधारने की सुविधा मिलेगी. इसमें यूजर्स को अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलेगी. करदाता कल से प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल के भीतर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर पाएंगे.

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दिव्यांग के अभिभावक को मिलेगी टैक्स में छूट
आयकर नियमों में एक बड़े बदलाव के तहत कल से विकलांग व्यक्ति के माता-पिता को टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा पॉलिसी पर टैक्स छूट का फायदा भी उठा पाएंगे.

राज्य सरकार कर्मचारी को मिलेगी एनपीएस में 2% ज्यादा छूट
नए नियमों के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस में ज्यादा छूट का लाभ मिलेगा. वे अब अब नियोक्ता द्वारा अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% तक एनपीएस योगदान के लिए कटौती का दावा कर सकेंगे. इस  कटौती का दावा धारा 80सीसीडी (2) के तहत किया जा सकेगा. अभी राज्य सरकार के कमर्चारी 12 फीसदी तक के लिए दावा कर सकते हैं.

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कोरोना के इलाज के खर्च पर मिलेगी टैक्स में राहत 
जून 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोविड का इलाज कराने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ उठाने वाले लोगों को टैक्स में छूट रहेगी. कोरोना के कारण किसी व्यक्ति के मृत्यु पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त 10 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स छूट रहेगी. भुगतान मृत्यु की तारीख से 12 महीने के भीतर प्राप्त होने की स्थिति में ही टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.

HIGHLIGHTS

  • राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस में ज्यादा छूट का फायदा लेंगे
  • अपडेटेड आईटीआर की सुविधा कल से टैक्सपेयर्स को मिलने लगेगी
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