Rule is Changing for PF Account Holders: पीएफ जमा करने वालों के लिए वित्त मंत्री ने नई घोषणा की है. इसके अनुसार अब 2.5 लाख रुपये से ऊपर कंट्रीब्यूशन
पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. यह नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो जाएगा. अब तक पीएफ के कंट्रीब्यूशन या उससे मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था लेकिन कल से नया नियम लागू हो जाएगा. बता दें बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala sitharaman) ने इस मामले पर बड़ा ऐलान किया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि ईपीएफ में कर्मचारी के साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के कॉन्ट्रिब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा. यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा.
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यानि कल से ज्यादा आय वाले और ईपीएफ में अधिक कॉन्ट्रिब्यूट करने वाले लोगों को खर्च बढ़ जाएगा. हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि इसका असर केवल ईपीएफ में योगदान करने वाले 1 फीसदी से भी कम लोगों पर पड़ेगा.
HIGHLIGHTS
- बजट 2021 में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान
- कल से ज्यादा इनकम वाले लोगों पर इसका असर होगा