क्या है नई और पुरानी पेंशन (Pension) स्कीम, यहां समझें पूरा अंतर

पुरानी पेंशन (Pension) लागू होने से अंशदायी पेंशन योजना खत्म होगी और 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी.

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Vijay Shankar
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Pension Scheme

Pension Scheme ( Photo Credit : File Photo)

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Pension Scheme : राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन (Pension) को लेकर की गई घोषणा से एक बार फिर से पेंशन मुद्दा चर्चा में है. राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू होने के बाद रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी. पुरानी पेंशन लागू होने से अंशदायी पेंशन योजना खत्म होगी और 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी. पुरानी पेंशन योजना के तहत इसमें वेतन की आधी पेंशन मिलेगी. जबकि नए पेंशन सिस्टम में कर्मचारियों को खुद पैसा कटवाना होता था. इसके साथ ही अब पुरानी पेंशन बहाल होने से एक अप्रैल 2022 से संविदाकर्मियों की सैलरी 20 फीसदी बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का ऐलान

क्या है नई और पुरानी स्कीम में अंतर :

पुरानी पेंशन स्कीम

- जीपीएफ की सुविधा.
- पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं.
- रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50 फीसद गारंटी.
- पूरी पेंशन सरकार देती है.
- रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (अंतिम वेतन के अनुसार) में 16.5 माह का वेतन.
- सेवाकाल में मृत्यु पर डेथ ग्रच्युटी की सुविधा जो सातवें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 
20 लाख कर दी.
- सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी.
- हर छह माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा.
- जीपीएफ निकासी (रिटायरमेंट के समय) पर कोई आयकर नहीं.
- रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति. 

नई पेंशन स्कीम 

- जीपीएफ की सुविधा नहीं है.
- वेतन से प्रतिमाह 10 फीसद कटौती.
- निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं. यह पूरी तरह शेयर बाजार व बीमा कंपनियों पर निर्भर होगी.
- नई पेंशन बीमा कंपनी देगी. यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से ही लड़ना पड़ेगा.
- रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी.
- पारिवारिक पेंशन खत्म 
- लोन की कोई सुविधा नहीं (विशेष परिस्थितियों में जटिल प्रक्रिया के बाद ही केवल तीन बार 
रिफंडेबल लिया जा सकता है)
- रिटायरमेंट पर अंशदान की जो 40 फीसद राशि वापस मिलेगी, उस पर आयकर लगेगा.
- नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर पर आधारित, जो जोखिम पूर्ण है.
- महंगाई व वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा.

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