एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया केस में जांच का सामना कर रहे पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने 5, 6, 7, 12 मार्च को पूछताछ के लिए ED के सामने पेश होने के लिए कहा है. कोर्ट ने कार्ति को फ्रांस, यूके जाने की इजाज़त दी है. इसी के साथ उस पर 10 करोड़ की रकम बतौर सिक्योरिटी रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा है.
इतना ही नहीं कोर्ट ने कार्ति को चेतावनी भी दी है कि जांच में सहयोग करे. कोर्ट ने कहा कि अगर आप क़ानून के साथ खेलेंगे तो सिर्फ ईश्वर ही आपको बचा सकता है. अतीत में जांच को लेकर आप सहयोग नहीं करते रहे हैं. अगर अभी भी आपका यही रवैया रहा तो हम सख़्त रुख अख्तियार करेंगे.
इससे पहले कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मामले के आरोपी कार्ति चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया था. कार्ति चिदंबरम ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर विदेश जाने की मंजूरी मांगी थी. सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, 'हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास करने के लिए और बेहतर चीजें हैं. हम देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है.' पिछले साल नवंबर में भी कार्ति ने विदेश यात्रा पर जाने के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की थी. तब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था, 'मत जाओ...भारत में रहो.' आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई के रेड कॉर्नर नोटिस के चलते कार्ति को विदेश जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ रही है.
आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से दो बार पूछताछ कर चुकी है. चिदंबरम ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराया था. वैसे सुप्रीम कोर्ट से मायूसी उनके पिता पी चिदंबरम को भी मिली. करीब 300 करोड़ के व्यवसायिक विवाद को आउट ऑफ टर्न सुनवाई की पी चिंदबरम की मांग को चीफ जस्टिस ने ठुकरा दिया था.
Source : Arvind Singh